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मध्यप्रदेश: अब ग्राहक को बिना बिल दिए शराब नहीं बेच सकेंगे दुकानदार, इस कारण लिया फैसला



भोपाल: मध्य प्रदेश में आज से शराब की दुकानों (Liqour shops) पर नई व्यवस्था शुरू की गई है.शराब की दुकान वालों के लिए अब अपने ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य होगा.कीमत से ज्यादा या खराब शराब के की बिक्री के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है.अगर कोई भी शराब दुकानदार बिल देने से इनकार करता है, तो ग्राहक तत्काल इसकी शिकायत आबकारी अधिकारी को कर सकता है.

शराब की दुकान के बाहर लिखा होगा आबकारी अधिकारी का नंबर
शराब की दुकान के बाहर आबकारी अधिकारी का नंबर भी लिखना जरूरी हो गया है. अगर दुकानदार बिल या कैश मेमो नहीं देता है, तो भी ग्राहक अधिकारी फोन पर इसकी शिकायत दे सकता है. इसके साथ ही वह ज्यादा रेट लेने और खराब शराब को लेकर भी अपनी शिकायत अधिकारी को नोट करा सकता है.

कैश मेमो दुकान संचालक हाथ से बनाकर देगा. जिसमें दिन, दिनांक, शराब के ब्रांड का नाम, रुपए और मात्रा दर्ज होगी. इसके कारण शराब दुकानदार MRP (यानी बोतल पर दर्ज कीमत) से ज्यादा रुपए नहीं ले पाएंगे.

शराब पीकर तबीयत बिगड़ने पर भी होगी पूछताछ
अगर शराब पीने के बाद ग्राहक को कुछ होता है, तो संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी तय होगी.अगर ग्राहक बिल नहीं लेता और उसकी तबीयत बिगड़ती है तो ऐसे में जिम्मेदारी ग्राहक की बनेगी.उसके साथ अगर कुछ होता है, तो पुलिस और आबकारी विभाग के सवालों के जवाब भी देने होंगे.

गौरतलब है कि एमपी में जहरीली शराब से हुईं मौतों के बाद सरकार का यह निर्णय कई लोगों अवैध शराब पर रोक लगा सकता है. इससे जहरीली शराब बिक्री की संभावना भी काफी कम हो जाएगी.

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