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Wednesday, September 15, 2021

सूदखोर पर परासिया पुलिस की गिरी गाज.. मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम के तहत अब जाना पड़ेगा जेल...


 

रेवांचल टाईम्स - पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके  द्वारा अपराधियों की धरपकड़ एवं कोयलांचल क्षेत्र में सूदखोरों द्वारा बिछाए गए ब्याज के मकड़जाल में फंस रहे लोगों की मदद करने के उद्देश्य से ऐसे सूदखोरों पर कार्यवाही करने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा था, जिसके चलते उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए थाना परासिया पुलिस स्टाफ को सक्रिय किया गया एवं मुखबिर से सूचना मिलने पर  ज्ञात हुआ कि गणेश और सोनू पिता लक्ष्मण साहू उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 2 परासिया के लोगों को रुपए ब्याज पर देकर पांच से 10% मासिक ब्याज की वसूली कर रहा है और बदले में लोगों से उनके दस्तखत कराए ब्लेंक चेक बिना दिनांक के लेकर रखा हुआ है लोगों से अवैध रूप से पांच से 10% मासिक ब्याज की राशि वसूल कर लोगों को अपने ब्याज के मकड़जाल में फंसा कर रखा है लोगों द्वारा ब्याज की राशि नहीं दिए जाने पर उन्हें बार-बार फोन पर एवं घर पर धमकी देकर उनके दिए गए चेक में मनमानी राशि भरकर रुपए वसूलने की धमकी दी जा रही थी और लगातार परेशान किया जा रहा है जो उपरोक्त सूचना सही पाए जाने पर थाना परासिया सुमेर सिंह जगेत द्वारा मध्यखबर को जानकारी में बताया गया कि त्वरित कार्यवाही करते हुए परासिया पुलिस ने अपने स्टाफ के सहित सोनू और गणेश साहू के निवास पर दबिश दी गई जो तलाशी पर सोनू साहू के घर से 14 चेक खाताधारकों के कोरे दस्तखत किए हुए चेक मिले और ब्याज की राशि के लेन-देन का हिसाब के लेजर बुक भी मिली साहूकारी का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया lजिसमें विभिन्न लोगों को ब्याज पर दी गई राशि का जिक्र था प्रथम दृष्टया 14 चेक प्राप्त होने पर एवं लेजर बुक के अवलोकन पर सोनू साहू द्वारा करीब 30 लाख  ब्याज पर लोगों को दिए गए हैं और उनके बदले में मनमाना ब्याज वसूला जा रहा है खाता धारकों को बुलवाकर उनके कथन लिए जा रहे हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सोनू उर्फ़ गणेश साहू ने इनसे मूलधन से दोगुनी तिगुनी राशि अब तक वसूल चुका है और अभी भी चेक में मनमानी राशि भरकर बाउंस कराने की धमकी देकर लगातार रूपये वसूल रहा है नहीं देने पर स्वयं एवं परिवार जनों को मारने पीटने की धमकी देता है l परासिया पुलिस ने  सोनू साहू के विरुद्ध मोहम्मद शेख जुनैद की रिपोर्ट पर धारा 294 386 आईपीसी 3 / 4 मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम पंजीबद्ध का विवेचना की गई एवं आरोपी गणेश सोनी साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है l इस पूरी कार्रवाई में जिन लोगों ने सोनू उर्फ गणेश साहू से ब्याज पर राशि ली थी उन लोगों को अब कोई राशि उसे नहीं दी जानी है l इस प्रकार इस मकड़जाल में फंसे लोगों को पुलिस द्वारा राहत प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है

 उपरोक्त कार्यवाही  एसडीओपी अनिल शुक्ला परासिया  सुमेर सिंह जगह थाना प्रभारी परासिया उपनिरीक्षक सिया राम सिंह परिहार एएसआई ओम प्रकाश मालवीय प्रधान आरक्षक सुरेश कुमरे आरक्षक युवराज द्वारा की गई l 

आमजन से परासिया पुलिस की अपील


थाना परासिया पुलिस ने आमजनता से अपील की है कि  अगर आप भी किसी सूदखोर के चंगुल में फंस चुके हैं और इस मकड़जाल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो निसंकोच परासिया पुलिस के पास आए हम आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर हैं। परासिया थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत

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