रेवांचल टाइम्स - न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला श्री आर पी सिंह द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक80/18 शासन विरुद्ध सुनील पावले के मामले में आरोपी सुनील पावले को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास के कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मण्डला अरुण मिश्रा द्वारा बताया गया कि प्रकरण थाना कोतवाली मंडला के अपराध क्रमांक 462/18 से संबंधित है। दिनांक 27/08/2018 को मृतक देवलाल यादव पिता जेठूलाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सिमरिया जिला मण्डला दोपहर में ग्राम सिमरिया के शमशान घाट के पास वन विभाग के खाली जमीन में अपना बैल चराने गया था जहाँ पर आरोपी सुनील पावले का भी खेत था कुछ दूरी पर गांव के हरदयाल वरकड़े और खुलजसिंह परते भी अपना जानवर चरा रहे थे मृतक देवलाल यादव अपना बैल आरोपी सुनील पावले के खेत के पास शाम के समय लगभग 3 बजे चरा रहा उसी समय आरोपी सुनील अपने खेत मे बने झोपडी से कुल्हाड़ी लेकर आया और मृतक देवलाल से अपना बैल दूर ले जाकर चराने के लिए चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद दोनों में बहस होने लगी इसी दौरान आरोपी सुनील पावले ने कुल्हाड़ी से देवलाल के सिर में मारा जिससे देवलाल जमीन पर गिर गया आरोपी सुनील पावले देवलाल को मारने के बाद कुल्हाड़ी लेकर घटनास्थल से भाग गया घटनास्थल पर मौजूद हरदयाल वरकड़े और खुजलसिंह परते दौड़कर देवलाल के पास गए और उसे मृत अवस्था मे पाया खुजलसिंह के चिल्लाने पर गांव के नवलसिंह ओर सदाराम और अन्य लोग भी आये। आ गए थे सदराम परते द्वारा घटना की सूचना मृतक देवीलाल के पुत्र बलराम यादव को दी गई जो घटना घटना की सूचना पाकर मौके पर आया तथा कोतवाली पुलिस के मौके पर आने पर बलराम यादव द्वारा घटनास्थल पर घटना की रिपोर्ट
लेख कराई गई जिसके आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 462/18 पंजीबद्ध किया गया विवेचना कार्रवाई में आरोपी सुनील पावले के विरुद्ध भा द वि की धारा 302 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसके विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यालय में प्रस्तुत किया गया पुलिस महा निर्देशक लोक अभियोजन द्वारा भी जगन ने सनसनीखेज मामले के अभियोजन कार्रवाई की निरंतर समीक्षा कर प्रकरण में प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अभियोजन अधिकारी अरुण मिश्रा द्वारा न्यायालय में प्रकरण का अभियोजन संचालन स्वयं करते हुए आवश्यक पक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन कार्रवाई की गई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मंडला श्री आर पी सिंह द्वारा अभिनीत अभियोजन पक्षियों के कथनों के तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को विश्वसनीय पाते हुए अभियुक्त सुनील पावली को भा द वि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं कुल 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया जिला अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा द्वारा यह भी बताया गया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगन ने एवं एवं सनसनीखेज के सभी अपराधिक मामलों में अभियोजन अपराधियों को दोष सिद्ध एवं दंडित करने में सत प्रतिशत सफल रहा है आ गए थे सदराम परते द्वारा घटना की सूचना मृतक देवीलाल के पुत्र बलराम यादव को दी गई जो घटना की सूचना पाकर मौके पर आया तथा कोतवाली पुलिस के मौके पर आने पर बलराम यादव द्वारा घटनास्थल पर घटना की रिपोर्ट लेख कराई गई जिसके आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 462/18 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना कार्रवाई में आरोपी सुनील पावले के विरुद्ध भा. द. वि. की धारा 302 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसके विरुद्ध अभियोगपत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
पुलिस महानिदेशक लोकअभियोजन द्वारा भी जघन्य सनसनीखेज मामले के अभियोजन कार्रवाई की निरंतर समीक्षा कर प्रकरण में प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा द्वारा न्यायालय में प्रकरण का अभियोजन संचालन स्वयं करते हुए आवश्यक साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन कार्रवाई की गई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मंडला श्री आर पी सिंह द्वारा अभियोजन साक्षियों के कथनों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को विश्वसनीय पाते हुए अभियुक्त सुनील पावले को भा. द. वि. की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं कुल 10,000/ के अर्थदंड से दंडित किया गया जिला अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा द्वारा यह भी बताया गया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जघन्य एवं एवं सनसनीखेज के सभी अपराधिक मामलों में अभियोजन अपराधियों को दोष सिद्ध एवं दंडित करने में शत-प्रतिशत सफल रहा है।


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