रेवांचल टाइम्स -- इन दिनों जिला खेल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग डिंडौरी अपनी विवादित कार्यप्रणाली के चलते खासे सुर्खियो में बने हुये है।कभी अपने अधीनस्थ स्टाफ के साँथ विवाद को लेकर तो कभी खेल गतिविधियां न कराने के चलते।यहाँ तक की जिले में बैठे उच्चाधिकारियों का फरमान भी इनके आगे बेअसर समझा जाता है।हाल ही में इन्होंने 25 सितंबर को जिला भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और अधिवक़्ता से पंगा लेकर एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है।आलम यह है कि उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुये भाजपा पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने सोमवार के दिन पुलिस अधीक्षक डिंडौरी को एकत्रित हो एक शिकायत पत्र सौंपा है।जिसमे उन्होंने जिला खेल अधिकारी की संदिग्ध कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुये आपराधिक प्रवत्ति का दर्शा दिया है।एवं उक्त मामले में शासकीय कार्यक्रम के दौरान अपमानित करने व अभद्र व्यवहार किये जाने का जिक्र कर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही किये जाने का लेख किया है।
शासकीय आयोजन में की अभद्रता -- पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 25 सितंबर को आजादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया रेस का कार्यक्रम नेहरू युवा केन्द्र डिंडौरी के कलेक्टर प्रांगड़ में रखा गया था।जिसमे जिले के आला - अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था।कार्यक्रम में जब नेहरू युवा केन्द्र के समन्वयक टी शर्ट वितरण कर रहे थे,उसी दरमियाँ कुछ एक खिलाड़ी भाजपा नेता अवधराज बिलैया के पास आकर तीन वर्षों से बंद पड़े जिम को प्रारंभ करने की मांग करने लगे, जिसे संज्ञान में लेते हुये जिला भाजपा नेता ने खेल अधिकारी से महज इतना पूछ लिया कि जिम क्यों नही खुलता तो महाशय तमतमा गये और चि.ल्ला कर भाजपा पदाधिकारी से अभद्रता करने लगे । ऐसी स्थिति में बीच बचाव करने पहुंचे जिले के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बीच - बचाव कर माहौल शान्त करने का प्रयास किया तो उनसे भी कैसेट फंस गई।
थाना डूडा सिवनी में दर्ज है अपराध -- पत्र में इस बात का जिक्र भी साफतौर पर है कि जिला खेल अधिकारी की कार्यप्रणाली व व्यवहार से आम जनता, खिलाड़ी सभी परेशान है।खिलाड़ियों को बढ़ावा ना देना, खेल सामग्री न देना, लोगों को अपमानित करना इनकी दिनचर्या में है।पत्र में खेल अधिकारी को आपराधिक प्रवत्ति का बताते हुये थाना डूडा सिवनी में दर्ज अपराध क्रमाक 1055/16 धारा 294,323,506/34 का हवाला देते हुये डूडा सिवनी में 08 -04 -2017 धारा 145, थाना डूडा सिवनी 21 -04 -2017 को अपराध क्रमांक 79 /2017 धारा 294,323,506 बी ,34 भा द वि एवं धारा 3(1) ,(द) (घ) एस सी एस टी का प्रकरण दर्ज है।
गैर कानूनी तरीके से हासिल किया पद -- पत्र के अंत मे यह उल्लेख भी किया गया है कि उक्त अधिकारी द्वारा एम पी पी एस सी 2017 में दर्ज अपराध को छिपाते हुये शासन को गुमराह कर गैर कानूनी तरीके से अधिकारी का पद हासिल किया गया है। जो कि जाँच का विषय है।इसके अलावा खेल अधिकारी को पूर्व में कलेक्टर ,पुलिस अधीक्षक,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा खिलाड़ी,युवा - युवतियों के साँथ अभद्रता करने ,खेल गतिविधियों में लापरवाही बरतने पर उच्चाधिकारियों द्वारा समय - समय पर चेतावनी पत्र ,नोटिस,स्पष्टीकरण व बारम्बार समझाइश के बावजूद विगत तीन वर्षों में कोई सुधार नही हुआ है।
रेवांचल टाइम्स से प्रमोद पड़वार की खास रिपोर्ट सच के साथ

No comments:
Post a Comment