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Friday, August 13, 2021

न्यायालय ने भैंस चोरी के आरोपी को सुनाई 1 वर्ष की सजा...



 रेवांचल टाईम्स - न्यायालय श्रीमती पुष्पा तिलगाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई के द्वारा  प्रकरण क्रमांक 1343/14 एवं अपराध क्रमांक 539/14 के आरोपी रामनरेश पिता  लिख्खू पाल  उम्र 35 वर्ष  निवासी पाल्हरी थाना चौरई को भारतीय दंड संहिता की धारा 379  में दोष सिद्ध करते हुए आरोपी  को 1 वर्ष का कारावास व 1000 जुर्माने से दंडित किया गया! मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण कुमार  मर्सकोले के द्वारा पैरवी की गई थी घटना दिनांक 08-03-2014  को फरियादी  गंगाराम डेहरिया ने रिपोर्ट लिखाया  की वह भैंस को चराने खेत की तरफ गया था करीब 12:00 बजे भैंस को खेत में बांधकर दूर खेत में काम करने लगा था तभी 2:00 बजे मैंने आकर देखा तो उसकी भैंस वहां नहीं थी जिसकी तलाश आसपास किया भैंस नहीं मिली,  मेरी भैंस का हुलिया उम्र 10 वर्ष काले रंग की सिंग पीछे से ऊपर की ओर झुके हुए थे, पुंछ का झब्बा भूरे रंग का माथे में सफेद बाल की छोटी चांद ,उसके 5 माह का गर्भ था कीमत करीब ₹20000 की थी  प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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