रेवांचल टाईम्स- नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्या महाविद्यालय की छात्रा रानू की हत्या के आरोपी अनिल मिश्रा को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹5000 के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।
आरोपी अनिल मिश्रा निवासी ग्राम फुलारा थाना लखन वाडा द्वारा उसी ग्राम की रानू नगोत्रा के साथ छेड़खानी करता था जिसकी वजह से आरोपी पर छेड़खानी का एक मामला कायम भी था और आरोपी द्वारा दबाव बनाया जाता था कि वह पूर्व के मामले पर राजीनामा कर ले।
घटना दिनांक 20 अगस्त 2018 को आरोपी अनिल मिश्रा द्वारा सुबह लगभग 11:00 बजे जब कन्या महाविद्यालय की छात्रा रानू नगोत्रा सिवनी कोतवाली थाना के बाजू वाली गली से गर्ल्स कॉलेज जा रही थी तभी आरोपी अनिल ने रानू का रास्ता रोककर विवाद करने लगा और बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और वहीं पर पड़े एक बड़े वजनदार पत्थर को दोनों हाथ से उठाकर रानू के सिर पर पटक कर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी ।
घटना पर थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवी एवं धारा 3 (2)(5) एट्रोसिटी एक्ट के अधीन मामला पंजीबद्ध कर तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद जैन एवं एसडीओपी केके वर्मा द्वारा अनुसंधान कर मात्रा 4 दिन में चालान माननीय विशेष न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन के रूप में श्री रमेश उइके उपसंचालक अभियोजन के द्वारा पैरवी की गई
इस गंभीर मामले की सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के न्यायालय द्वारा की गई कोर्ट में पेश किए गए सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर आरोपी अनिल मिश्रा को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवी एवं सहपठित 3(2)(3) एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया गया है।
विनोद दुबे के साथ रेवांचल टाईम्स की रिपोर्ट

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