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जिले में 31 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

                       

            
            जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए संशोधन आदेश



मण्डला 15 मई 2021

जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने 12 अप्रैल 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में तथा 15 मई 2021 को संम्पन्न जिला क्राइसिस मैनेजमेंट में लिये गये निर्णय अनुसार मण्डला जिले में कोविड-19 के संक्रमण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण में बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत् कोरोना कर्फ्यू जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे आगामी आदेश तक बढ़ाया गया है। इसी प्रकार कोरोना कर्फ्यू जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू 31 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक के लिये बढ़ाया गया है। पूर्व में जारी आदेश की शर्तें यथावत रहेंगी।

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