जबलपुर - कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर IAS Karmveer Sharma ने रविवार 4 अप्रैल के लॉकडाउन के दौरान जबलपुर शहर में शराब के क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण को भी प्रतिबंधित कर दिया है । इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम जबलपुर एवं छावनी परिषद जबलपुर की सीमा क्षेत्र में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय दुकानें तथा मदिरा विक्रय से संबंधित सभी अन्य केन्द्रों, एम्बी वाईन आउटलेट, भांग एवं भांग घोटा दुकानें रविवार 4 अप्रैल को संपूर्ण दिवस के लिए बंद रहेगी । इस दिन शराब के क्रय-विक्रय, संक्रमण एवं परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा ।
जबलपुर - कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर IAS Karmveer Sharma ने रविवार 4 अप्रैल के लॉकडाउन के दौरान जबलपुर शहर में शराब के क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण को भी प्रतिबंधित कर दिया है । इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम जबलपुर एवं छावनी परिषद जबलपुर की सीमा क्षेत्र में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय दुकानें तथा मदिरा विक्रय से संबंधित सभी अन्य केन्द्रों, एम्बी वाईन आउटलेट, भांग एवं भांग घोटा दुकानें रविवार 4 अप्रैल को संपूर्ण दिवस के लिए बंद रहेगी । इस दिन शराब के क्रय-विक्रय, संक्रमण एवं परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा ।
