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Thursday, April 15, 2021

22 अप्रैल तक न्यायालय परिसरों में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित

 



 

मण्डला 15 अप्रैल 2021

जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय ने जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र 9 अप्रैल 2021 के अनुक्रम तथा उसकी निरंतरता में यह निर्देशित किया है कि 15 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 तक जिला न्यायालय परिसर एवं प्रत्येक तहसील न्यायालय परिसर में आमजन का प्रवेश सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा। परिसर में मात्र न्यायिक अधिकारीगण कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण तथा रिमाण्ड-जमानत आदि जैसे अन्य अत्यावश्यक कार्य हेतु पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकेगें। केवल वही पक्षकार न्यायालय परिसर या न्यायालय कक्ष के अंदर आयेगें जिन्हें संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति दी गई है अथवा बुलाया गया है।

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