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Wednesday, March 3, 2021

अवैध रेत परिवहन करने वाली अभियुक्त की जमानत याचिका हुई निरस्त




रेवांचल टाइम्स - माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंडला द्वारा अभियुक्त बृजेश कुमार पिता रतन लाल यादव आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम हर्रा टोला थाना में मेहदबानी जिला डिंडोरी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।


                   प्रकरण के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी मंडला द्वारा बताया गया कि अभियुक्त दिनांक 26 -12- 2020 को डंपर क्रमांक एमपी 52 जीऐ 0798 मैं रात भर कर टेढिया नाला में अवैध परिवहन करते हुए मिला था। अभियुक्त बृजेश कुमार को आरक्षी केंद्र मोहगांव के अपराध क्रमांक 174 / 2020 धारा अंतर्गत 379.414भा.द.वि. मैं गिरफ्तार किया था। जिसमें माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंडला के न्यायालय में दिनांक 15 -3- 2021 तक रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया।इसी दौरान अभियुक्त बृजेश कुमार के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंडला द्वारा अभियुक्त बृजेश कुमार का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।

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