कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने थाना बरेला में बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन करते पाये जाने पर जप्तशुदा 2500 लीटर डीजल के प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य सुसंगत कानूनों के तहत विभिन्न पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का परीक्षण किया गया।
जिला दंडाधिकारी श्री शर्मा ने तथ्यों के परीक्षण उपरांत अनावेदक श्री प्रमोद रजक पिता भारत लाल रजक, बोलेरो क्रं. एम.पी. 20 जीए 8895 के मालिक निवासी ग्राम कहानी थाना घंसौर जिला सिवनी से जप्तशुदा 2500 ली. डीजल मय 11 ड्रम एवं 02 प्लास्टिक केन सहित शासन हित में अधिहरित कर राजसात करने का निर्णय लिया गया है तथा राजसात की गई सामग्री की राशि शासन खाते में जमा होने के उपरांत जप्तशुदा वाहन क्रं. एम.पी. 20 जी.ए. 8899 को जप्ती में उन्मुक्त किया जायेगा।
जिला दंडाधिकारी श्री शर्मा ने तथ्यों के परीक्षण उपरांत अनावेदक श्री प्रमोद रजक पिता भारत लाल रजक, बोलेरो क्रं. एम.पी. 20 जीए 8895 के मालिक निवासी ग्राम कहानी थाना घंसौर जिला सिवनी से जप्तशुदा 2500 ली. डीजल मय 11 ड्रम एवं 02 प्लास्टिक केन सहित शासन हित में अधिहरित कर राजसात करने का निर्णय लिया गया है तथा राजसात की गई सामग्री की राशि शासन खाते में जमा होने के उपरांत जप्तशुदा वाहन क्रं. एम.पी. 20 जी.ए. 8899 को जप्ती में उन्मुक्त किया जायेगा।
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