रेवांचल टाईम्स :- ग्राम पंचायत स्वच्छताग्राहियो को लेकर दायर याचिका में उच्च न्यायालय जबलपुर में किया था वही दायर याचिका, फैसला आया अपने पक्ष में मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम सभा मोबालाईजर्स भर्ती की प्रक्रिया शुरू किया। जिसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यह भर्ती प्रक्रिया चालू हुआ । इस प्रकार से मंडला जिले में भी सभी 9 विकास खंडों के ग्राम पंचायतों ग्रामसभा पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा मोबालाईजर्स भर्तियां प्रक्रिया की गई। जिसमें पहले से हर ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्वच्छताग्राही की भर्ती हुई थी। जो लगभग 2 वर्षों से अपने अपने ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में स्वच्छताग्राहियों को दरकिनार करते हुए भर्ती की गई। जैसा कि मंडला जिले के समस्त 9 जनपद पंचायतों के अंर्तगत सभी ग्राम पंचायतों में पहले से ही स्वच्छताग्राहियो नियुक्ति की गई है। आर जी एस अंतर्गत पत्र क्रमांक 783 दिनांक 20/1 /2020 ग्राम सभा मोबालाइजर्स में प्रथम प्राथमिकता था तथा नवीन आदेश क्रमांक 14 904 दिनांक 31/ 12/ 2020 के परिपेक्ष में स्वच्छताग्राहियो को दरकिनार कर अनदेखा किया जा रहा है। इसके खिलाफ सभी स्वच्छताग्राहीयों के द्वारा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, एव कलेक्टर मंडला तथा संचालक- पंचायती राज संचानालय मध्यप्रदेश भोपाल को समस्त दस्तावेज सहित अपने पक्ष रखते हुए ज्ञापन सौंपा गया। परंतु आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही तथा निराकरण नहीं किया गया। जिससे सभी स्वच्छताग्राहीयों के सहमति से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण लेना पड़ा और सभी स्वच्छताग्राही संघ के माध्यम से आचिका दायर किया गया। जिसका केस क्रमांक डब्ल्यू पी 2825/ 2021 जो न्यायालय द्वारा दिनांक 15 /2/2021 को ग्राम सभा मोबालाईजर्स नवीन भर्ती पर रोक हेतु पत्र क्रमांक 14904 दिनांक 31/ 12 /2020 तथा पत्र क्रमांक 4086 दिनांक 1/1/ 2021 में स्टे आर्डर स्वच्छताग्राहीयों के पक्ष में हुआ है। स्वच्छताग्राहीयों के पक्ष में फैसला देते हुए न्यायाधीश श्रीमती नंदिता दुबे ने मोबालाईजर्स के नियुक्ति न्यायालय के आगामी आदेश तक भर्ती प्रक्रिया का पत्र क्रमांक 14904 स्थगित का आदेश दिया है।
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