रेवांचल टाईम्स :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुमन द्वारा म.प्र.गौण खनिज नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत चौरई के राहुल यादव पिता विमल यादव के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.-28 ए.सी.4408, ग्राम नंदूरी के अनावेदक बलदेव उईके पिता बालकिशोर के वाहन ट्रैक्टर बिना नंबर अंकित महिन्द्रा 475 डी.आई.लाल रंग चैचिस नंबर-MBNABAJAKLIE06240 इंजन नंबर-RLE2KMA0149 व अरविंद मर्सकोले पिता सीताराम मर्सकोले के वाहन ट्रैक्टर बिना नंबर अंकित महिन्द्रा 275 डी.आई.लाल रंग चैचिस नंबर-RPNB06593 इंजन नंबर-RFNB06593, नगर हर्रई के अनावेदक ब्रजमोहन यादव पिता अमरसिंह के के वाहन ट्रैक्टर बिना नंबर अंकित महिन्द्रा 275 डी.आई.लाल रंग चैचिस नंबर-RVZE01795 और ट्रॉली, नरसिंहपुर जिले के ग्राम करेली के विनय ठाकुर पिता जी.पी.ठाकुर के वाहन डम्पर क्रमांक-सी.जी.8 ए.डी.4117 व वाहन डम्पर क्रमांक-सी.जी.8 ए.डी.4119, ग्राम उमरानाला के अनावेदक नेत्रराम प्रजापति पिता गोविंद प्रजापति के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28 एच-1250 एवं ग्राम बुढ़ैनापट्टी के अनावेदक सलिल यादव पिता बदनसी यादव के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28 ए.सी.-9538 को खनिज गिट्टी सहित राजसात करने तथा राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं। इसी प्रकार म.प्र.गौण खनिज नियम 1966 के प्रावधाकलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन द्वारा म.प्र.गौण खनिज नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत चौरई के अनावेदक राहुल यादव पिता विमल यादव के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.-28 ए.सी.4408, ग्राम नंदूरी के अनावेदक बलदेव उईके पिता बालकिशोर के वाहन ट्रैक्टर बिना नंबर अंकित महिन्द्रा 475 डी.आई.लाल रंग चैचिस नंबर-MBNABAJAKLIE06240 इंजन नंबर-RLE2KMA0149 व अनावेदक अरविंद मर्सकोले पिता सीताराम मर्सकोले के वाहन ट्रैक्टर बिना नंबर अंकित महिन्द्रा 275 डी.आई.लाल रंग चैचिस नंबर-RPNB06593 इंजन नंबर-RFNB06593, नगर हर्रई के अनावेदक ब्रजमोहन यादव पिता अमरसिंह के के वाहन ट्रैक्टर बिना नंबर अंकित महिन्द्रा 275 डी.आई.लाल रंग चैचिस नंबर-RVZE01795 और ट्रॉली, नरसिंहपुर जिले के ग्राम करेली के अनावेदक विनय ठाकुर पिता जी.पी.ठाकुर के वाहन डम्पर क्रमांक-सी.जी.8 ए.डी.4117 व वाहन डम्पर क्रमांक-सी.जी.8 ए.डी.4119, ग्राम उमरानाला के अनावेदक नेत्रराम प्रजापति पिता गोविंद प्रजापति के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28 एच-1250 एवं ग्राम बुढ़ैनापट्टी के अनावेदक सलिल यादव पिता बदनसी यादव के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28 ए.सी.-9538 को खनिज गिट्टी सहित राजसात करने तथा राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं। इसी प्रकार म.प्र.गौण खनिज नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत ग्राम गांगीवाड़ा के अनावेदक श्यामसुंदर व्यास पिता कैलाशचंद्र व्यास के वाहन डम्पर क्रमांक-एम.पी.28 एच-6460, ग्राम पिपरिया के अनावेदक अजय पाल पिता हेरू पाल के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28 ए.सी.-8307, नगर चौरई के अनावेदक प्रशांत जैन पिता राजेश जैन के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28 ए.ए.-3656 और छिन्दवाड़ा नगर के अनावेदक अमीन खान पिता बुट्ठन खान के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28 एच-1072 को खनिज मुरूम सहित राजसात करने तथा राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं। न्यायालय में प्रस्तुत ग्राम गांगीवाड़ा के अनावेदक श्यामसुंदर व्यास पिता कैलाशचंद्र व्यास के वाहन डम्पर क्रमांक-एम.पी.28 एच-6460, ग्राम पिपरिया के अनावेदक अजय पाल पिता हेरू पाल के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28 ए.सी.-8307, नगर चौरई के अनावेदक प्रशांत जैन पिता राजेश जैन के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28 ए.ए.-3656 और छिन्दवाड़ा नगर के अनावेदक अमीन खान पिता बुट्ठन खान के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.28 एच-1072 को खनिज मुरूम सहित राजसात करने तथा राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं।
Saturday, February 13, 2021

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गोंड खनिज का अबैध परिवहन करने वाहन राजसात और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी होगी नीलामी प्रक्रिया
गोंड खनिज का अबैध परिवहन करने वाहन राजसात और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी होगी नीलामी प्रक्रिया
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