रेवांचल टाइम्स - मध्यप्रदेश सरकार के एडीशनल चीफ सेक्रेट्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल मनोज श्रीवास्तव ने 29 दिसंबर 2020 को एक आदेश क्रमांक 562/एमपीएस -4/ऐसे -143/2020 जारी कर मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर एवं समस्त जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि पंचायती भ्रष्टाचार अनियमितता और गमन के दोषी पाए जाने वाले सरपंच सचिव एवं पंचायत कर्मचारियों के ऊपर धारा 40 - 92 की कार्यवाही के साथ-साथ अपराधिक कृत्य के लिए एफ आई आर दर्ज की जाए एडीशनल चीफ सेक्रेट्री मनोज श्रीवास्तव के पंचायत विभाग से संबंधित इस आदेश के काफी दूर गामी परिणाम देखे जा रहे हैं जानकारों का कहना है कि अब तक मात्र ज्यादातर के शो में वसूली और अधिक से अधिक पद से पृथक करने की कार्यवाही जिला सीईओ एवं कलेक्टर के द्वारा की जाती थी लेकिन अब इस आदेश के बाद जिला कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत को भ्रष्टाचार की अनियमितता का दोषी पाए जाने के बाद सरपंच सचिव और संबंधित दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवाना पड़ेगा इस आदेश को जनहित को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसमें जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी रुकेगी और पंचायतों में हो रहे बंदरबांट पर काफी हद तक कमी आएगी।
Saturday, January 9, 2021
भ्रष्टाचारी सरपंच सचिव और पंचायत कर्मचारियों पर अब होगी एफ आई आर दर्ज
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Revanchal Times Weekly News Paper

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