रेवांचल टाईम्स :- आदिवासी बाहुल्य जिलों में नही रुक रहा है फर्जी वाडा आये दिन भोले भाले लोग इन फ्रॉड लोगो के चुंगल में आ ही जाते है वही मुआवजा की राशि 7 लाख 60 हजार रुपए स्वीकृत हुई, जिसे आरोपी सुमंत्राबाई पति छोट् भरिया, सुनारिन बाई पति पन्ने लाल, मोहन सिंह व अन्य लोगों के द्वारा आवेदिका का फौतीनामा रा फर्जी तरीके से कटवा कर फर्जी सिजरा बनाकर, आवेदिका एवं आरोपी का एक ही नाम होने का फायदा उठाते प्र हुए भूमि का फौतिनामा से नामांतरण करा कर मुआवजा राशि अपने खाते में जमा करा ली गई।
निवासी छिंदगांव, समनापुर द्वारा पुलिस अधीक्षक डिंडौरी को लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके अनुसार आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम सालेघोरी रैयत में खसरा क्रमांक 33/1 व 33/2 रकवा 0.76 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जो खरमेर नदी बांध के डूब क्षेत्र में आने के कारण इसकी
आवेदन पत्र की जांच में आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उपनिरीक्षक अमर सिंह मरकाम द्वारा थाना समनापुर में अपराध क्रमांक 13/2021 धारा 420, 467, 468, 34 ताहि. का मामला नं/ पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही प है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

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