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Tuesday, November 3, 2020

थाना अरी द्वारा की गई अवैध गौवंश प्रतिषेध की कार्यवाही




रेवांचल टाइम्स:- पुलिस अधीक्षक सिवनी कुमार प्रतीक द्वारा अवैध गतिविधियों के नियंत्रण व कार्यवाही हेतु सभी थानों को निर्देशित किया गया है।

निर्देशो के परिपालन में दिनांक 01 अक्टूबर 2020 को थाना अरी में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति गौवंश मवेशियों को मारते - पीटते एवं क्रूरतापूर्वक हाकते हुए कत्लखाने नागपुर ले जाने हेतु कटंगी तरफ जा रहे हैं।

उक्त सूचना की प्राप्ति पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बरघाट शशिकांत सरयाम के द्वारा थाना प्रभारी अरी देवेन्द्र उइके को मय पुलिस बल के साथ मुखबिर सूचना पर कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया।

थाना प्रभारी अरी के हमराह पुलिस टीम मुखबिर के बताए गए व्यक्तियों की पतारसी हेतु तत्काल रवाना होकर मौके पर दबिश दी गई। 

जिसमें जितेंद्र राज कुमार को पिता सोमाजी कटरे निवासी ग्राम बिरहोली एवं दुर्गेश पिता टेकचंद हरिनखेडे निवासी दौंदीवाड़ा को 14 मवेशियों को मारते पीटते एवं क्रूरतापूर्वक हाकते हुए आते मिले, पूछताछ करने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा मवेशियों को कत्लखाने ले जाने की बात स्वीकार की गई।

मौके से 14 मवेशियों को जप्त कर आरोपी जितेंद्र राजकुमार को पिता सोमाजी कटरे निवासी बिरहोली एवं दुर्गेश पिता टेकचंद हरिनखेडे निवासी दौंदीवाड़ा के विरुद्ध थाना अरी सिवनी में अपराध क्रमांक 219/2020 धारा 4,6,9,11 (घ) गौवंश प्रतिषेध एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी अरी उप निरीक्षक देवेन्द्र उइके, प्र आर 126 स उनि गौरव धुर्वे, आर 335 शकेश तुलसीराम परते, आर 324 राकेश सोनवाने, आर 385 लकेश पटले, आर 513 आशीष ठाकरे, सैनिक 259 हरि बोपचे द्वारा सम्मलित रूप से की गई।


रेवांचल टाइम्स से मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट

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