रेवांचल टाईम्स - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धज्जियाँ उड़ाने को लेकर राज्य सूचना आयुक्त हुए सख्त वही RTI अपीलकर्ता और लोक सूचना अधिकारी के बीच साठ गाँठ पर नाराज़ सूचना आयुक्त ने की बड़ी कार्यवाही
भोपाल /-: अक़्सर राज्य सूचना आयोग की कार्यवाही से बचने के लिए लोक सूचना अधिकारी RTI आवेदक से साठ-गाँठ कर अपीलीय कार्यवाही को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करते है। पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने फैसले में ऐसी व्यवस्था दे दी कि लोक सूचना अधिकारी का बचना अब मुश्किल हो जाएगा। सिंह ने फिक्सिंग करने वाले अधिकारी पर 25000 का ज़ुर्माना लगा कर इस तरह की पर्दे के पीछे डील करने वाले वाले RTI आवेदक और लोक सूचना अधिकरियों को कड़ी चेतावनी दे डाली।
आवेदक द्वारा ये जानकारी मांगी थी।
दरसल सतना के आवेदक पेशे से अधिवक्ता डॉ अजय शंकर ने तीन साल पहले सतना की राजस्व निरक्षक मंडल सोहावल में तहसीलदार रघुराज नगर द्वारा किस अधिकार के तहत कार्य किया जाता है उसकी जानकारी मांगी थी। पर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बी के मिश्रा तहसील रघुराज नगर सतना ने इस जानकारी को ये कह रद्द कर दिया है मांगी गई जानकारी प्रश्नवाचक है। वही इस मामले में जब प्रथम अपील हुई तो प्रथम अपीलीय अधिकारी एसडीओ ने भी जानकारी देने के आदेश दे दिए। पर मिश्रा ने जानकारी इसके बावजूद नही दी।
तीन साल बाद जब ये मामला राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के पास पहुँचा तो इसमे इसी महीने की नो तारीख़ को सुनवाई लगाई गई। सुनवाई के समय अपीलकर्ता द्वारा कहा गया कि उन्हें जानकारी पूर्व में मिल गयी है वे अब कार्यवाही नही चाहते है प्रकरण को समाप्त किया जाए। वही तहसीलदार बी के मिश्र ने डॉ अजय शंकर से शपथ पत्र भी लेकर आयोग के सामने पेश कर दिया कि मामले को समाप्त किया जाय। अपीलकर्ता और लोकसूचना अधिकारी की इस फिक्सिंग को देख कर सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सुनवाई के समय दोनों की जमकर लताड़ लगाई।
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