रेवांचल टाइम्स - जिले में अबैध शराब की धर पकड़ जारी है थाना महाराजपुर अपराध क्र. 348/2020 धारा 34क आबकारी अधिनियम
2. थाना महाराजपुर अपराध क्र. 349/2020 धारा 34क आबकारी अधिनियम
(1) सौरभ पिता प्रकाश चंदेल उम्र 19 वर्ष निवासी राजीव कालोनी थाना मंडला
(2) सुखमन पिता सेवकराम उइके उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सुरंगदेरी थाना महाराजपुर
एक बिना नंबर की सफेद रंग की स्कुटी तथा अंग्रेजी शराब 120 क्वार्टर सहित कुल 28.60 लीटर देशी-विदेशी शराब
मंडला जिलें में अनलाक की घोषणा के बाद से ही मण्डला पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों, शराब तस्करों तथा आदतन आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाहियाँ की जा रही है । पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा नियमित रुप से सभी थाना प्रभारियों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा कर उन्हें अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाते हुए कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है ।
इसी तारतम्य में दिनांक 25.09.2020 को थाना प्रभारी महाराजपुर निरीक्षक रामेश्वर ठाकुर एवं थाना स्टाफ द्वारा मुखबिर की सूचना पर नांदिया तिराहे पर एक बिना नंबर की सफेद रंग की स्कुटी वाहन को रोककर चेक किया गया । पुलिस द्वारा उक्त वाहन से अवैध रुप से अंग्रेजी शराब परिवहन करते हुये कुल 120 पाव शराब कुल 21.60 लीटर जप्त कर आरोपी सौरभ पिता प्रकाश चंदेल निवासी राजीव कालोनी मंडला को गिरफ्तार किया गया है । इसके साथ ही अवैध शराब की सूचना पर कार्यवाही करते हुए सुरंगदेवरी में आरोपी सुखमन पिता सेवकराम उइके उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सुरंगदेवरी थाना महाराजपुर के पास से अवैध कच्ची महुआ शराब बैचने की नियत से रखे हुये मिलने पर कुल 07 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है । थाना महाराजपुर पुलिस द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों के संबंध में अपराध क्रमांक 348/2020 एवं 349/2020 धारा 34-ए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।
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