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Sunday, August 2, 2020

कलेक्टर के आदेशों की उड़ा रहे है धज्जियाँ उपयंत्री अजहर मंसूरी कर रहे नियमो की अवहेलना ...



रेवांचल टाइम्स बालाघाट : जहाँ एक तरफ पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 से जुझ रहा है। जिसके चलते एक ओर जहां प्रशासन द्वारा इस महामारी के चलते सख्त रवैया अपनाते हुए लापरवाहो के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रहा है वहीं प्रशासन के कुछ नुमांईदे ही नियम कानून को ताक पर रखकर जिला दण्डाधिकारी के आदेशो की अवहेलना कर रहे है। एैसी ही एक मामला सामने आ रहा है जहां एक शासकिय कर्मचारी द्वारा नियमो को ताक पर रखकर जिले की सीमा लांघकर रेड जोन मेें बिना सूचना के आना-जाना कर रहे है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत परसवाड़ा में पदस्थ उपयंत्री अजहर मंसूरी 1 अगस्त को बिना अनुमति के और उच्चाधिकारियों को बगैर सूचना के जबलपुर गया हुआ है जिसकि किसी को भी कानो कान खबर तक नही है। जबकि कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा साफ-साफ निर्देश दिये है कि दिनांक 31.07.2020 की रात्रि 8 बजे से 05.08.20 की सुबह 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति वर्तमान में जिले की सीमा से बाहर नही जा सकता है तथा जिले की सीमा से आना-जाना प्रतिबंधित किया हुआ है किन्तु उपयंत्री अजहर मंसुरी द्वारा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए वर्तमान में रेड जोन में आने वाले जबलपुर बिना सूचना के गये हुए है और समाचार लिखे जाने तक वे जबलपुर में ही है।
पूर्व में लापरवाहो के खिलाफ हो चुकी है कार्यवाही
गौरतलब हो कि बालाघाट जिले के कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा कोविड-19 के चलते लापरवाहो के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। वहीं एैसी स्थिति में किसी भी शासकीय कर्मचारियों की लापरवाही बर्दास्त नही की जा रही है। जिसके चलते विगत दिनो पूर्व ही कलेक्टर श्री आर्य द्वारा तीन लापरवाह शासकीय कर्मचारीयों पर बिना सूचना दिये जिले से बाहर जाने पर उन तीनो कर्मचारियों पर कार्यवाही करते हुए निलंबन की गाज गिरा चूके है। फिर पुनरू जनपद पंचायत परसवाड़ा में पदस्थ उपयंत्री अजहर मंसूरी द्वारा एैसी हिमाकत की गई है।
क्या उपयंत्री मंसूरी पर भी होगी कार्यवाही ?
जानकारी के अनुसार जिले की सीमा लांघने और बिना सूचना दिये गायब रहेने वालो के खिलाफ कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा संबंधितो के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओ तथा आपदा अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही गई है। एैसी स्थिति में भी उपयंत्री अजहर मंसूरी द्वारा बिना सूचना दिये और जिले की सीमा से बाहर ही नही बल्कि रेड जोन में आने वाले जिला जबलपुर गये हुए है। अब देखना है कि एैसे लापरवाह उपयंत्री अजहर मंसूरी के खिलाफ कलेक्टर श्री आर्य क्या कार्यवाही करते है ?
वहीं इस समूचे मामले में जिला कलेक्टर दीपक आर्य से दुरभाष पर संम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो उनसे सम्पर्क नही हो पाया।

इनका कहना है -


          उपयंत्री अजहर मंसूरी द्वारा इस संबंध मे मुझसे कोई अनुमति नही ली गई है और ना ही मुझे जिले से बाहर जाने की सूचना दी गई है।


                    रितेश चैहान, सीईओ
            जनपद पंचायत परसवाड़ा

     रेवांचल टाइम्स से हरीश राहंगडाले बालाघाट

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