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Wednesday, August 5, 2020

रायसेन: अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाइन सुविधा का कलेक्टर ने किया शुभारंभ


रेवांचल टाइम्स - अब कभी भी ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं भू-अभिलेखों की प्रतिलिपियां
        रायसेन जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार जमीन संबंधी खसरा, बी-वन, नक्शा, नकल आदि राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि का ऑनलाइन प्रदाय सुविधा का कलेक्टर रायसेन तहसील कार्यालय में शुभारंभ किया। इसके साथ ही जिले की सभी तहसील कार्यालयों में स्थित आईटी सेंटर, लोकसेवा केन्द्रों तथा एमपी ऑनलाईन केन्द्रों में यह सेवा उपलब्ध रहेगी। अब राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि कही से भी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
 कलेक्टर श्री भार्गव ने रायसेन तहसील के ग्राम डाबर इमलिया निवासी निवासी श्री केवल सिंह को खसरा खतौनी की नकल और हरिसिंह जादौन को नामान्तरण पंजी की प्रति प्रदान की। उन्होंने बताया कि जिला अभिलेखागार से पुराने स्कैन अभिलेखों के प्रथम पृष्ठ के लिए निर्धारित शुल्क 30 रूपए व प्रत्येक पश्चातवर्ती पृष्ठ के लिए 15 रूपए की दर से मप्र भू-राजस्व संहिता नियम के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रदाता लोक सेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाईन, तहसील कार्यालय स्थित आईटी सेंटर एवं ऑनलाईन के माध्यम से प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती हैं।
 इस कार्य में नए अभिलेख वे होंगे जिन्हें रिकार्ड रूम में स्कैन कर भू-लेख पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है तथा आरसीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व प्रकरणों में पारित आदेश की प्रति भी शामिल होगी। इसके साथ ही मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 या किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत किए जाने वाले मामलों में जमा की जाने वाली कोर्ट फीस, इश्तहार शुल्क एवं तलबाना आदि को समाप्त कर प्रकरण पंजीयन की फीस मात्र 100 रूपए निर्धारित की गई है।
रेवांचल टाइम्स से तीरथ सराठे रायसेन की रिपोर्ट

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