सिवनी 10 जुलाई 20/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग
ने मध्यप्रदेश गृह विभाग के आदेशों के परिपालन में सिवनी जिले की राजस्व
सीमा के लिए रविवार को टोटल लॉकडाउन किए जाने के आदेश जारी किए हैं ।
दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत किए गए आदेश के परिपालन
में शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक टोटल लॉक डाउन में
किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नही रहेगी । अति आवश्यक
सेवा वाले विभाग यथा- राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार,
नगरपालिका, वन तथा मेडिकल, हॉस्पिटल, पेट्रोलपम्प, गैस ऐजेंसी को छोड़ कर
शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय व
संस्थाएं बंद रहेगी ।
शिथिलता : इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों केवल ड्यूटी प्रयोजन
के लिए टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे कर्मचारी को आई कार्ड साथ
रखना अनिवार्य होगा ।घर घर जाकर दूध बाटने वाले विक्रेता व न्यूज पेपर
हाकर सुबह 6.30 से 9.30 बजे तक लॉकडाउन प्रतिबंध मुक्त रहेंगे ।
अंत्येष्टि कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की
अनुमति रहेगी ।
यह आदेश हर सप्ताह शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक
लागू रहेगा । सप्ताह के शेष दिनों में गतिविधियों पूर्ववत संचालित रहेगी
। उक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने पर दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत
दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी ।
रेवांचल टाइम्स से मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट
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Revanchal Times Weekly News Paper

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