हो रहे बाल विवाह को अंजनिया में प्रशासन की सक्रियता से तत्काल प्रवाह से रोक बाल विवाह
रेवांचल टाइम्स - प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार अंजनिया तथा चौकी प्रभारी अंजनिया की सक्रियता से सोमवार को हो रहे एक बाल विवाह जानकारी मिलती ही रोका गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि नायब तहसीलदार अंजनिया को सूचना मिली थी कि हायर सेकेंडरी स्कूल अंजनिया के पास रज्जाक खान अपने पुत्र का विवाह अंजनिया निवासी अयूब खान की बेटी से करने जा रहा है तथा विवाह पूर्व की लगभग सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं।परंतु लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है।
नायब तहसीलदार निर्मल पटले ने सक्रियता दिखाते हुए औऱ चौकी प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे तथा महिला बाल विकास के अधिकारियों के साथ रज्जाक खान के घर पहुंच कर उसके पुत्र की उम्र संबंधी प्रमाण मांगे।इस दौरान रज्जाक खान द्वारा अपने पुत्र का आधार कार्ड प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उसकी आयु 19 वर्ष 6 माह है।तथा अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिसका मौके पर पंचनामा बनाया गया।नायब तहसीलदार ने बताया कि नियमानुसार विवाह हेतु लड़के की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विवाह की जा रही लड़की के उम्र सत्यापन हेतु भी दस्तावेजों की मांग उनके परिजनों से की गई परंतु लड़की के परिजनों द्वारा किसी भी तरह का दस्तावेज अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिससे लड़की की उम्र भी निर्धारित नहीं हो सकी ।नायब तहसीलदार तथा चौकी प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में उक्त विवाह को रुकवा कर नियमानुसार लड़का-लड़की के विवाह हेतु उम्र पूरी कर लेने के उपरांत ही विवाह करने की समझाइश परिजनों को दी गई।
*इनका कहना है-*
दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। निर्धारित आयु पूर्ण कर लेने के बाद ही वे विवाह करें अन्यथा कार्रवाही की जाएगी।
निर्मल पटले
नायब तहसीलदार अंजनिया
*इनका कहना हैं*
दोनों पक्षों को संदेश दी गई है कि शादी की उम्र पूर्ण हो जाए जभी उनका विवाह करें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी
सुपरवाईजर अंजनिया कुशराम मेडम


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