दुनियाभर की शक्ल बदलकर रख देने वाले कोरोना वायरस ने एक प्रकार से इस संसार के सभी मानवीय समाज देश दुनिया की अर्थ व्यवस्था को जिस तरह तहस नहस कर रखा है हाथों के कामो में बेड़िया पहनाये रखने में कोई कोर कसर न छोडने वाले कोविड 19 के हाहाकार के बीच अब कोरोना सुरक्षा उपायों के साथ कोरोना के लॉकडाउन को डाउन करते मण्डला के डी एम और कलेक्टर डॉ जगदीश जटिया के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 8 जून से होटल मोटल्स रिसोर्ट और धर्मशाला समस्त सत्कार संस्थान शर्तों के साथ खोले जाने की जानकारी इस तरह हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने जिले के समस्त सत्कार संबंधी संस्थान अर्थात् होटल, रिसोर्ट, मोटल एवं धर्मशाला आदि खोले जाने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। जारी आदेश के तहत् संस्थान में कार्यरत स्टॉफ के प्रत्येक व्यक्ति को अपना चेहरा मॉस्क अथवा गमछे से ढंकना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय अपराध होकर रूपये 1000/- के अर्थदण्ड एवं 6 माह तक की सजा अधिरोपित की जा सकेगी। संस्थान मे शराब, पान, गुटका, तम्बाखू एवं उसके उत्पाद का उपयोग अनुज्ञेय नही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाये रखना होगा तथा समस्त प्रतिष्ठानों के मालिकों एवं संचालकों को अपने ग्राहकों के मध्य एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा।

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