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Wednesday, May 20, 2020

मण्डला: जिला पुलिस ने 41 ऑटो रिक्शा के विरुद्ध कार्यवाही की..यह थी वजह

लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर नगरीय क्षेत्र में सवारी वाहनों पर मण्डला पुलिस की सख्ती, 41 ऑटो रिक्शा के विरुद्ध की कार्यवाही


        प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 18.05.2020 से पूर्व से जारी लाकडाउन को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 31.05.2020 तक के लिये लाकडाउन के चतुर्थ चरण की घोषणा की गई है । इस दौरान आमजनता की सुविधा एवं व्यवसायिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से शासन द्वारा लाॅकडाउन मे पूर्व से जारी छूट को जारी रखते हुए कुछ नई छूटों की घोषणा भी की गई है । लॉकडाउन के चतुर्थ चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में आमजनता को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा में चालक के अतिरिक्त 02 सवारियों को बैठाकर संचालन की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है । परंतु नगरीय निकाय क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा ऑटो रिक्शा के परिवहन को पूर्व की भॉति पूर्णतः प्रतिबंधित रखा गया है । पुलिस अधीक्षक मण्डला दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिलें के समस्त थाना प्रभारियों को लाॅकडाउन के संबंध में जारी नवीन दिशा निर्दशों का पालन सुनिश्चित करवानें तथा अपने-अपने क्षेत्र में आम जनता को इन नये नियमों के प्रति जागरुक करने के निर्देश दिये गये है । इसके साथ ही लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के लिए भी पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है ।
        दिनांक 20.05.2020 को पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में मण्डला पुलिस द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की गई । इस दौरान थाना यातायात द्वारा लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर 29 ऑटो रिक्शा को पकड़कर थाने पर खड़ा करवाया गया । इन रिक्शा चालकों को लाॅकडाउन के नये नियमों के संबंध में समझाईस देने उपरांत लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर इनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसुल किया गया । इसी प्रकार थाना कोतवाली पर भी 07 ऑटो रिक्शा एवं थाना महाराजपुर पर 05 ऑटों रिक्शा के विरुद्ध कार्यवाही की गई । मण्डला पुलिस द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र में आटो रिक्शा चलाने पर कुल 41 ऑटो रिक्शा के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना वसुल किया गया तथा सभी आटो चालकों को आईंदा लाकड़ाउन के नियमों का पालन करने की समझाईस दी गई । इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को पुनः लगातार अभियान चलाकर आमजनता एवं ऑटो चालकों को लाॅकडाउन के नये नियमों के प्रति जागरुक करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा के संचालन को अनुमति प्रदान की गई है परंतु नगरीय निकाय क्षेत्रों की सीमा में संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा गया है । नगरीय निकाय क्षेत्रों में केवल अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये ही ऑटो रिक्शा के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई है ।

रेवांचल टाइम्स से शैलेश सिंह और प्रमोद धनंगर की रिपोर्ट

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