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Wednesday, May 27, 2020

इस जिले में वैवाहिक आयोजनों पर 15 जून तक के लिए लगाया गया प्रतिबंध


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी 15 जून 2020 तक के लिए जिले में समस्त प्रकार के वैवाहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि तक कोई भी एसडीएम अपने क्षेत्र में विवाह के आयोजन के लिए अनुमति नहीं जारी करेंगे। इस अवधि के दौरान केवल अपर कलेक्टर न्यायालय में विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विवाह की अनुमति रहेगी।

उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले में कोरोना महामारी संकट के दौरान अब तक एक लाख 10 हजार लोग अन्य राज्यों एवं शहरों से वापस आए हैं और इन्हीं लोगों में से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा 20 लोगों को विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जा रही थी। लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था और विवाह कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र हो रही थी और इससे जिले में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ रही थी। विवाह समारोह में प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयासों के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 15 जून 2020 तक बालाघाट जिले में विवाह की अनुमति देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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