घुघरी में मदिरा दुकान का औचक निरीक्षण, अनियमितताओं पर विभागीय प्रकरण दर्ज; अवैध शराब विक्रेताओं पर भी शिकंजा
SDM, SDOP और आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में जांच; CCTV, रेट लिस्ट और वैध दस्तावेज रखने के निर्देश, अलग कार्रवाई में 5 लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण
दैनिक रेवांचल टाइम्स — घुघरी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घुघरी संस्कार बावरिया, एसडीओपी सौरभ तिवारी एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में घुघरी स्थित मदिरा दुकान का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान दुकान संचालन से जुड़े दस्तावेज, कर्मचारियों की स्थिति, मदिरा के संधारण और सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित विभिन्न बिंदुओं की जांच की गई। अधिकारियों ने दुकान संचालक को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
दुकान और आसपास साफ-सफाई रखने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान मदिरा दुकान और उसके आसपास नियमित रूप से साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही दुकान में कार्यरत कर्मचारियों के नौकरनामे प्रस्तुत करने और वैध दस्तावेजों वाले व्यक्तियों को ही दुकान में उपस्थित रखने के लिए कहा गया।
दुकान के बाहर लगानी होगी विक्रय दर सूची
अधिकारियों ने मदिरा की विक्रय दर सूची दुकान के बाहर स्पष्ट रूप से चस्पा करने के निर्देश दिए, ताकि ग्राहकों को निर्धारित कीमत की जानकारी आसानी से मिल सके।
✓ दुकान एवं आसपास साफ-सफाई रखी जाए
✓ कर्मचारियों के नौकरनामे प्रस्तुत किए जाएं
✓ वैध दस्तावेज वाले व्यक्ति ही दुकान में मौजूद रहें
✓ विक्रय दर सूची बाहर प्रदर्शित की जाए
✓ सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएं
✓ परमिट के अनुसार ही मदिरा का संधारण किया जाए
सुरक्षा के लिए CCTV लगाने के निर्देश
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा परमिट के अनुसार ही मदिरा का स्टॉक एवं संधारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने की जानकारी दी गई है।
घुघरी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर भी कार्रवाई
मदिरा दुकान के निरीक्षण के साथ आबकारी बल ने दुकान के आसपास एवं घुघरी क्षेत्र में कथित रूप से अवैध मदिरा विक्रय करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की।
विभागीय जानकारी के अनुसार संजू मरावी, महेश साहू, रामसिंह परते, नवेंद्र नंदा और महेश उइके के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।
➤ कच्ची मदिरा — 15 लीटर
➤ गोवा व्हिस्की — 16 नग
नियमों के पालन पर प्रशासन का जोर
संयुक्त निरीक्षण और आबकारी कार्रवाई के जरिए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लाइसेंसी मदिरा दुकानों को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करना होगा। वहीं क्षेत्र में अवैध रूप से शराब के विक्रय के मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
