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लोक अदालत ने शारदा कॉलोनी मामले में संबंधित अधिकारियों को जारी किया नोटिस

 




दैनिक रेवाँचल टाईम्स - मंडला। मुख्यालय की शारदा कॉलोनी, सरदार पटेल वार्ड में अधूरे विकास कार्यों का मामला जनउपयोगी लोक अदालत पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता चन्द्रगुप्त नामदेव द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर संज्ञान लेते हुए लोक अदालत ने संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि कॉलोनी में हाल ही में निर्मित सड़क की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। सड़क पर सीलकोट, साइड शोल्डर पिचिंग एवं स्पीड ब्रेकर का निर्माण नहीं किया गया है। इसके अलावा जल निकासी के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था तथा स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

आवेदन के अनुसार, पाइपलाइन एवं सीवर चैंबर की मरम्मत के लिए नई सड़क को कई स्थानों पर खोदा गया था, लेकिन खुदाई के बाद अब तक समुचित मरम्मत नहीं कराई गई। इससे नवनिर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और कॉलोनीवासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन समस्याओं से नगर पालिका परिषद को पूर्व में कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन समाधान नहीं होने पर जनउपयोगी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

सामाजिक कार्यकर्ता चन्द्रगुप्त नामदेव ने बताया कि लोक अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य लंबित विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा, जिससे शारदा कॉलोनी के नागरिकों को राहत मिल सकेगी।

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