दैनिक रेवाँचल टाईम्स मंडला- वर्तमान समय में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी )वर्ग को मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संबंध में प्रस्तुत याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की जा रही है| विगत 02-04 दिवसों से सोशल मीडिया एवं प्रेस के माध्यम से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण का विरोध किया जा रहा है, इस संबंध में आदिवासी महा पंचायत गढ़ा मंडला स्पष्ट करना चाहती है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के द्वारा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने में कोई आपत्ति व विरोध नहीं है और न ही अनुसूचित जनजाति के किसी संगठन के द्वारा विरोध करने के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में विरोध करने के लिए कोई याचिका ही प्रस्तुत की गई है| आदिवासी महापंचायत गढ़ा मंडला ओबीसी आरक्षण के विरोध की अफवाहों का खंडन करती है। अध्यक्ष आदिवासी महापंचायत गढ़ा मंडला
