रेवांचल टाईम्स - जबलपुर, हाईकोर्ट ने आखिर आसाराम को जमानत दे दी वही जानकारी के अनुसार पॉस्को और अन्य धाराओं में आशाराम निवासी पडेरी थाना गुनौर जिला पन्ना के विरुद्ध अपराध क्रमांक 233 / 2018 अंतर्गत धारा 376 (2)(N).450 506 भा.द.स एवं धारा 5यल /6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 7.10.2018 को फरियादी अभियुक्ति ने थाना गुनौर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेकर आई कि वह कचनारा वाले बगीचे में शाम को लेट्रैनिंग के लिए गई थी तो उसके पड़ोस का आसाराम बगीचे में आया और उसे वहीं अंधेरे में पेड़ के पीछे पटक कर जबरदस्ती बलात्कार किया बोला कि उनसे वीडियो बनाया है तथा धमकाया कि किसी को बताओगी तो जान से खत्म कर दूंगा जिसकी रिपोर्ट थाने में की गई फरियादिया के उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना गुनौर में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया विशेष न्यायाधीश (पासको )को पन्ना मध्य प्रदेश के द्वारा 8.7.2021 विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई जिसकी अपील मनी उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई जिनकी जमानत 2.11. 2023 को 50000 के मुचलके में दे दी गई जिसकी पैरवी जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट गोपाल सिंह बघेल ने की..
Friday, November 3, 2023

आशाराम को मिली हाई कोर्ट से जमानत...
रेवांचल टाईम्स - जबलपुर, हाईकोर्ट ने आखिर आसाराम को जमानत दे दी वही जानकारी के अनुसार पॉस्को और अन्य धाराओं में आशाराम निवासी पडेरी थाना गुनौर जिला पन्ना के विरुद्ध अपराध क्रमांक 233 / 2018 अंतर्गत धारा 376 (2)(N).450 506 भा.द.स एवं धारा 5यल /6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 7.10.2018 को फरियादी अभियुक्ति ने थाना गुनौर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेकर आई कि वह कचनारा वाले बगीचे में शाम को लेट्रैनिंग के लिए गई थी तो उसके पड़ोस का आसाराम बगीचे में आया और उसे वहीं अंधेरे में पेड़ के पीछे पटक कर जबरदस्ती बलात्कार किया बोला कि उनसे वीडियो बनाया है तथा धमकाया कि किसी को बताओगी तो जान से खत्म कर दूंगा जिसकी रिपोर्ट थाने में की गई फरियादिया के उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना गुनौर में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया विशेष न्यायाधीश (पासको )को पन्ना मध्य प्रदेश के द्वारा 8.7.2021 विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई जिसकी अपील मनी उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई जिनकी जमानत 2.11. 2023 को 50000 के मुचलके में दे दी गई जिसकी पैरवी जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट गोपाल सिंह बघेल ने की..
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