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Thursday, October 19, 2023

जिला जनसंपर्क अधिकारी हुए निलंबित


रेवांचल टाइम्स मंडला विधान सभा चुनाव 2023, जो 17 नवंबर को होने जा रहा है जिसके चलते पूरे प्रदेश मेंआदर्श आचार संहिता लगी हुई है जिसके फलस्वरूप आम नागरिक हो या शासकीय सेवक सभी के लिये लागू होती है जिसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। शासकीय कर्मचारियो के लिये तो और भी ज्यादा अनिवार्य है और इन कर्म- चारियों द्वारा जरा सी भी लापरबाही चुनाव ड्यूटी के दौरान बरती जाती है तो तुरंत इन्हें निलंबित कर दिया जाता है ऐसा ही एक मामला जिले में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारी कमल मारवी को जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। कमल मरावी सहायक जनसंपर्क अधिकारी जिला मंडला में विगत 2 माह से पदस्थ हैं। उनकी कार्य प्रणाली एवं कार्य व्यवहार आपत्तिजनक एवं सिविल सेवा आचरण के विपरीत पाया गया है। और संज्ञान में यह भी आया है कि मारवी की पूर्व पदस्थापना जिला डिंडौरी में भी इतकी कार्य प्रणाली आपत्तिजनक होते के कारण जनसंपर्क विभाग द्वारा इनका संलग्नीकरण जबलपुर में किया गया था वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आदर्श आचारसंहिता प्रभावशील है। इस दौरान उनकी विवादित कार्यप्रणाली के कारण निर्वाचन कार्य में व्यवधान की स्थिति निर्मित हो सकती है। कमल मरावी का उपरोक्त कृत्य मध्य-प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के फल स्वरूप कमल मारवी सहायक जन संपर्क अधिकारी जिला मंडला को म. प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, संभागीयजन संपर्क कार्यालय जबलपुर नियत किया जाता है। मारवी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भते की पात्रता रहेगी।

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