पेड न्यूज को लेकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और
सोशलमीडिया में निगरानी रखी जाएगी
मीडिया सेल की बैठक संपन्न
मंडला 27 सितम्बर 2023
आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में मीडिया सेल की बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने आव्हान किया कि सभी निर्वाचन संबंधी कव्हरेज के दौरान सभी मीडियाजन निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का ध्यान रखें। बैठक में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी तथा मीडिया से जुड़े विषयों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला योजना भवन में संपन्न हुई बैठक सह प्रशिक्षण में पर एडीएम राजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर अरविंद सिंह, सीएल वर्मा, मास्टर ट्रेनर डीपी मिश्रा, श्रीकांत श्रीवास्तव एवं डीके रोहितास तथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के पत्रकार उपस्थित थे।
कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार एमसीएमसी का गठन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, जो आयोग के निर्देशानुसार विज्ञापनों तथा समाचारों की मॉनिटरिंग करेगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशलमीडिया में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पेड न्यूज प्राप्त होने पर व्यय राशि अभ्यर्थी के चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा। कलेक्टर ने मीडियाकर्मियों से भ्रामक एवं असत्य खबरों से बचने का आव्हान किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन प्रकाशन के लिए अनुमति के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि कोई भी मीडिया संस्थान ऐसे विज्ञापन का प्रसारण या प्रकाशन नहीं करेगा जो विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता भावना, मर्यादा या विचारों को ठेस पहुंचाता हो।
कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने बताया कि जिला स्तरीय एमसीएमसी के द्वारा प्रतिदिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाएगी। एमसीएमसी द्वारा पेड न्यूज के मामलों में रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उक्त राशि अभ्यर्थी के चुनावी खर्चे में जोड़ दी जाएगी। डॉ. सलोनी सिडाना ने बताया कि व्हाट्सऐप ग्रुप में होने वाले चुनावी प्रचार-प्रसार को भी अभ्यर्थी के खर्चों में जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जब यह बताया जाता है कि उनके द्वारा व्हाट्सऐप में इस प्रकार से प्रचार नहीं किया गया है तो मैसेज प्रसारित करने वाले व्यक्ति और व्हाट्सऐप ग्रुप एडमिन के विरूद्ध
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