दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला माननीय अमित शाह केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार के प्रस्तावित भ्रमण दिनांक 05.09.2023 को उनकी सुरक्षा श्रेणी एवं संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए। पुलिस अधीक्षक मण्डला के पत्र के आधार पर कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी मंडला द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर हेलीपेड स्थल एवं महात्मा गांधी स्टेडियम ग्राउंड के 03 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर एतद् आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया जाकर उक्त स्थान को रेड जोन/नो फ्लाईंग जोन घोषित किया गया है।इस आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
Monday, September 4, 2023
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कलेक्टर एवं जिला दण्डा धिकारी ने मंडला शहर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के आदेश किये जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डा धिकारी ने मंडला शहर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के आदेश किये जारी
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