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Tuesday, September 19, 2023

सरकार के प्रिय ठेकेदार विरेंद्र सिंह जादौन पर 14 करोड़ तथा कांग्रेस नेता सुरपाल अजनार पर 28 करोड़ से अधिक अवैध उत्खनन की राजस्व वसूली बकाया, कुल 9 बकायादारों से 68 करोड़ नहीं ले पा रहा प्रशासन



रेवांचल टाईम्स - अबैध उत्खन्न करने वालो पर बकाया राशि वसूल करने में नाकाम साबित हो रहा जिला प्रशासन, वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीराजपुर कलेक्टर डॉ अभय बेडेकर ने अलीराजपुर जिला खनिज कार्यालय के अंतर्गत अवैध उत्खनन के प्रकरणों में राजस्व वसूली (आर.आर.सी.) की जानकारी हेतु निर्देश पत्र आज दिनांक 18 सितंबर को सब डिविजनल ऑफिसर को जारी किया हैं। इस पत्र में बताया गया है कि  कुल 11 प्रकरण जो विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थानों के खिलाफ बने हैं इनमें कुल 68,11,95, 780 रुपए अवैध उत्खनन के प्राप्त करना शेष हैं।


इस पत्र में एक ही व्यक्ति सुरपाल अजनार के तीन अवैध उत्खनन के प्रकरणों की जानकारी हैं जिसमें क्रमश: पहला प्रकरण 9,44,01,000 रुपए का, द्वितीय प्रकरण 16,72,29,000 का एवम तीसरा प्रकरण 1,94,14,350 रुपए का है यानि कुल राशि 28,10,44,350 रुपए की राशि बकाया हैं।

बताया जा रहा हैं कि ये व्यक्ति कांग्रेस नेता सुरपाल अजनार हैं और भाजपा के राज में भी इनसे 28 करोड़ रुपए से अधिक राशि जिला खनिज कार्यालय अवैध उत्खनन के वसूल नहीं कर पाया हैं।

विस्तृत जानकारी अनुसार इस संबंध में अलिराजपुर जिले के जोबट तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में यह अवैध खनन हुआ हैं। अवैध भू-खनन कर्ता सुरपाल सिंह अजनार से 28 करोड़ रुपए से अधिक राशि की शास्ति वसूली हेतु जोबट ब्लाक के दो समाज सेवी ग्रामीण जन नाहर सिंह और ठाकुर सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर के समक्ष 1 सितंबर को जनहित याचिका भी प्रस्तुत की गई हैं। जिसका क्रमांक डब्ल्यू पी 22698/2023 हैं।

कलेक्टर कार्यालय का पत्र और जनहीत याचिका अवैध उत्खनन में 68 करोड़ रुपए से अधिक की शास्ती वसुली नहीं हो पाना बहुत कुछ कहानी बयां करता हैं।


जनहित याचिका का मजमून दर्शाता हैं की सत्ता पक्ष और जवाबदेह अधिकारियों ने अवैध उत्खनन कर्ताओ से वसुली हेतु आंखे बन्द कर रखी थी और अब तक भी इनके खिलाफ वसूली कार्यवाही की रफ्तार सुस्त हैं, इसीलिए समाजसेवी ग्रामीणों को मजबूरी में हाईकोर्ट की शरण लेना पड़ी है।

इस याचिका में शासकीय स्तर पर विशेष जांच दल गठित कर जिले भर में निरंतर बढ़ते जा रहें अवैध खनन को रोकने हेतु निवेदन भी किया है।

इन समाजसेवियों ने जनहित याचिका में चिंता जाहिर की है कि यह अवैध उत्खनन हरी भरी शासकीय भूमि जो कि खाली पड़ी थी पर गहरे तक गड्ढे कर किया गया है, यह उत्खनन इन विभिन्न उपजाऊ भूमि पर नहीं होता तो ग्रामीण इन पर खेती करतें और उनके जीवन में खुशहाली आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और व्यक्ति विशेष को अकेले ही समृद्धि प्राप्त हुईं हैं। लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से यह अक्षम्य हैं। साथ ही शासकीय राजस्व के रूप में होने वाली करोड़ों की वसूली ना होने से शासन एवं जन हित को बड़ी हानि हो रही है। वहीं अवैध उत्खनन कार्य करने वालों के हौंसले भी बुलंद हैं।


ये भी हैं बाकी अवैध उत्खनन बकायेदार


विरेंद्र सिंह जादौन अरेरा कालोनी भोपाल को जिला रेत खदान समूह अलीराजपुर की बकाया राशि 14 करोड़ 92  लाख 25 हजार 108 रुपए राजस्व बकाया वसूली का नोटिस जारी किया है। इसके अलावा अवैध उत्खनन के प्रकरणों में राजस्व वसूली में कमलसिंह पिता सेकड़िया अजनार निवासी जोबट के दो अलग अलग प्रकरणों में क्रमशः 8 करोड़ 21 लाख 30 हजार 625 रुपए एवं 28 करोड़ 6 लाख 24 हजार 5 सौ रुपए वसूली का नोटिस दिया गया है। इसी प्रकार से  ठेकेदार प्रबंधक सीएल चौधरी  निवासी बरझर को 80 लाख रुपए, सुरेश कुमार गुप्ता  निवासी जोबट एवं अंशुल पिता गोरेलाल निवासी ललीतपुर यूपी को एक लाख 20 हजार रुपए, कान्हा भाई पिता हिराभाई, छंगा निवासी  कोटड़ा अंगड़ कच्छ गुजरात एवं नानाभाई पिता रणछोड़जी बागदिया निवासी गोलानपुर कड़ाना जिला पंचमहाल गुजरात को 10 लाख 12 हजार 5 सौ रुपए आर्यव्रत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा लि अहमदाबाद गुजरात छोटाउदयपुर-धार ब्राड गेज रेलवे लाईन प्रोजेक्ट मैनेजर दयाशंकर पांडे को 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपए, सिराजुद्दीन पिता मोहम्मद इसहाक खान निवासी आलीराजपुर को 11 लाख 73 हजार 755 रुपए बकाया का नोटिस जारी किया है।

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