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Monday, September 4, 2023

शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती बलात्कार करने वाले आरोपी को 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा


दैनिक रेवांचल टाइम्स - माननीय न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना मेंहदवानी के अप0क्र0 27/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 56/2021 के आरोपी हरवंश पिता मोहन सिंह धूमकेती उम्र 24 वर्ष निवासी मसूर घुघरी थाना मेंहदवानी जिला डिण्‍डौरी को पीड़िता के साथ शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती गलत काम बलात्कार करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को धारा 376(1) भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्‍त कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया ।  


 घटना का संक्षिप्‍त विवरण


  घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है पीडि़ता द्वारा लिखित आवेदन पत्र दिया कि, दिनांक 29/08/2020 को शाम करीब 8 बजे मैं अपने घर के पीछे बाड़ी में थी मेरे भाई दुकान में थे तभी पीछे बाड़ी तरफ से हरवंश धूमकेती पिता मोहन धूमकेती मेरे पास आया और बोला कि मैं तुम्हे पसंद करता हूँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ कहकर मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम बलात्कार किया और मेरे मना करने पर डरो मत बोलकर कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करुंगा डर के कारण मैं यह बात किसी को नही बताई थी । दिसम्बर 2020 मे जब मेरे मम्मी पापा घर वापस आये और मेरी तबियत खराब लगने पर मैं अपनी मम्मी को बताई तब पता चला कि मैं गर्भवती हूँ फिर मैं घटना की सारी बात मम्मी पापा और मेरे परिवार को बताई । हरवंश धूमकेती ने बोला था कि किसी को भी यह बताओगी तो मैं तुम्हे जान से खतम कर दूंगा इसलिए मैं डर के कारण किसी को कुछ नही बताई थी रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जाये। थाना मेंहदवानी द्वारा उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।

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