रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी राकेश पन्द्रो पिता देवलाल पन्दो, उम्र 24 साल निवासी मैढ़ाताल थाना बिछिया जिला मंडला को धारा 354-प भादवि में 01 साल का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि अभियोक्त्री ने दिनांक 16.04. 2021 को थाना महाराजपुर में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि अभियुक्त से वह पूर्व से परिचित है। दिनांक 31.03.2021 को दोपहर करीब 12.00 बजे जब वह घर में अकेली थी, तब अभियुक्त राकेश पन्द्रो ने उसके घर में घुसकर बुरी नियत से उसका सीना टच किया तथा मना करने पर धमकी दी। उसके कुछ दिन बाद अभियुक्त राकेश ने उसे फोन देकर उससे बात करने को कहा और कहा कि नहीं करेगी तो वह उसके घर आ जायेगा, तब वह डर के कारण अभियुक्त से बातचीत करती थी, वह जहाँ जाती थी, अभियुक्त राकेश उसका पीछा करता था। दिनांक 14.04.2021 को वह अपनी मम्मी के साथ अपने गांव आयी, उक्त दिनांक की सुबह 9.30 बजे अभियुक्त उसके घर के सामने आकर बैठ गया और कहने लगा कि वह उसके साथ चले, नहीं तो उसे बदनाम कर देगा जब अभियुक्त को वहां से जाने बोले तो नहीं गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना महाराजपुर में 0 पर अपराध कायम किया गया एवं घटना स्थल चौकी अंजनिया, थाना बम्हनी मे अपराध क्र.190/21 अन्तर्गत धारा 452, 354, 354 (घ), 506 भादवि धारा एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में असल कायमी कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
वही विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी राकेश पन्द्री पिता देवलाल पन्दों, उम्र 24 साल निवासी मेढ़ाताल थाना बिछिया जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
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