रेवांचल टाईम्स - मंडला दिनांक 31 अगस्त 23 को पुलिस चौकी हृदयनगर में मुखबिर सूचना मिली थी कि पदमी कॉलोनी चौराहा के पास ग्राम पदमी की ओर से एक व्यक्ति दो थैलों में अवैध शराब विक्रय करने के लिए लेकर जा रहा है मुखबिर सूचना के आधार पर पदमी कॉलोनी चौराहा के पास से आरोपी मिथुन भाईना पिता संतोष 26 साल निवासी पदमी कॉलोनी के कब्जे से 6 प्लास्टिक के डब्बे में हाथ भट्टी की कच्ची महुआ की अवैध शराब 30 लीटर कीमती ₹3000 बरामद की जाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध- 397/23 धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है.
इसी प्रकार 1 सितंबर 2023 को पुलिस चौकी हृदय नगर को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला प्लास्टिक के डिब्बे में अवैध शराब लेकर बेचने के लिए आमानाला की तरफ से आ रही है सूचना के आधार पर ग्राम सेमरखापा पुल के पास एक महिला के कब्जे एक थैली में दो प्लास्टिक के डब्बे में 15 लीटर कच्ची महुआ की हाथ भट्टी से बनी शराब कीमती ₹1500 जप्त की जाकर अपराध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया.
इसी प्रकार आरोपी किशन सिंह पिता हरिप्रसाद उम्र 49 साल निवासी सेमरखापा को 1 सितंबर 2023 को ग्राम घुघरा में सट्टा लिखते हुए पाए जाने पर आरोपी के कब्जे से एक पेन नगदी 365 रुपए सट्टा पर्ची जप्त की जाकर आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 4 (क) सार्वजनिक ध्रुव क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है ।
उक्त कार्यवाही चौकी हिरदेनगर प्रभारी उप निरीक्षक जसवंत सिंह एवं उनकी हिरदेनगर चौकी टीम द्वारा की गई।
No comments:
Post a Comment