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धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आशय से हनुमान जी की मूर्ति से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्‍त...

दैनिक रेवांचल टाइम्स - डिंडोरी सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार,  आरोपी फिरोज खान पिता हुसैन मोहम्‍मद उम्र 46 निवासी वार्ड नं 5 सुहागपुर शहडोल, हालमुकाम वनरक्षक उमरिया नाका शहपुरा के विरूद्ध धारा 295, 34 भादवि अंतर्गत आरोप है कि, आरोपी फिरोज खान के द्वारा धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के आशय से हनुमान जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड करने के मामले में आरोपी द्वारा प्रस्‍तुत जमानत आवेदन पर श्री प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के विरोध करने पर न्‍यायालय, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा ने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया ।



घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है -


       वही फरियादी ने थाना आकर जवानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं शारदा माई टेकरी गेट के पास टपरिया में रहता हूं । दिनांक 17/07/23 को शाम 06:00 बजे की बात है मैं अपनी टपरिया में था तभी अमजद खान नि0 शहपुरा तथा उसके साथ फिरोज खान, वन रक्षक नाका उमरिया के मोटर साइकल से शारदा माई गेट के पास पहुंचे तथा गेट के बगल में हनुमान जी की मुर्ति में लात मारे थे जो चिन्ह बना हुआ है जिससे मेरी धार्मिक भावना आहत हुई थी उक्त बात को मैंने टेकरी वाले पंडित गजेन्द्र द्विवेदी तथा सुनील शर्मा नि0 शहपुरा को बताया था जिन्होने शहपुरा में कई लोगो से चर्चा की तथा आज मैं सभी हिन्दू धर्म के लोगो से विचार विमर्श किया कि हनुमान जी को जुता पहने हुये लात मारकर अपमानित किया है तथा पूजा स्थल को अपवित्र किया है उक्त दोनो मुस्लिम जाति के व्यक्तियों द्वारा ऐसा कृत्य करने से हिन्दू धर्म के लोगो में अपमान की भावना व्याप्त हो गई है सो रिपोर्ट को आया हूं । कार्यवाही की जावें


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