मंडला 12 जुलाई 2023
सहायक संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार
वर्षा ऋतु में मछलियों का प्रजनन काल होने से म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 धारा 3 (2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु
घोषित किया गया है। उक्त अधिनियम के पालन में 11 जुलाई को विभागीय टीम
द्वारा अंजनिया के बाजार में एवं कारीकोन तिराहा में अवैधानिक मत्स्य विक्रय की
जांच एवं निरीक्षण किया गया। विभागीय दल के निरीक्षण में लगभग 160 किलोग्राम मछली जब्ती की कार्यवाही की गई जिसमें मेजरकार्प
मछली लगभग 78 किलोग्राम नीलाम की जाकर राशि रूपये 4500 कार्यालय में जमा कराई गई। शेष प्रतिबंधित थाईलेण्ड मांगुर
लगभग 82 किलोग्राम जब्त किया जाकर विनिष्टिकरण की कार्यवाही किया
गया। उक्त कार्यवाही में विभागीय दल के प्रभारी सहायक मत्स्य अधिकारी एच.के. भगत, मत्स्य निरीक्षक पी.आर. वैद्य, मत्स्य निरीक्षक एस.के. भारद्वाज, मत्स्य जमादार राजेन्द्र सरोते, पम्प ड्राइवर चमरालाल भारतिया, चौकीदार संजय वरकड़े एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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