मंडला 7 जुलाई 2023
6 जुलाई को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ़ 2023-24 की फसलों का ऋणी व अऋणी कृषक संबंधित वित्तीय संस्थाओं (व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक) व कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करवाकर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। इस संबंध में जिले के कृषकों में फसल बीमा के प्रति जागरूकता लाने व प्रचार-प्रसार के लिए उपसंचालक कृषि के द्वारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के प्रचार रथ को कृषि कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
उपसंचालक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम खरीफ़ 2023 के लिए अधिकृत पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम जमा किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। बैंक द्वारा किसानों के लिए भारत सरकार की फसल बीमा पोर्टल पर समय-सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। बोई गई फसलों की बाढ़ प्रतिकूल मौसम प्राकृतिक आपदाओं से क्षति की स्थिति में बीमित फसल के नुकसान होने पर और किसानों की आय जोखिम को कम करने के लिए सरकार द्वारा किसान हितैषी योजना फसल बीमा में अधिक से अधिक किसान जुड़े तथा अऋणि किसान ए.आई.सी. प्रतिनिधि बैंक जनसेवा केंद्र तथा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निर्धारित तिथि तक फसल बीमा करा सकते हैं। बीमा के लिये दस्तावेजों में भू-ऋण अधिकार पुस्तिका, बी1 की छायाप्रति, बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पटवारी द्वारा जारी फसल बुवाई का प्रमाण पत्र एवं प्रीमियम राशि की आवश्यकता होगी।
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