रेवांचल टाईम्स - मंडला, नैनपुर माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर डी०आर०अहिरवार द्वारा अभियुक्त राजा साहू पिता श्याम साहू आयु 22वर्ष निवासी पालासुंदर थाना- नैनपुर जिला मण्डला म०प्र० को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 376 (3). 376 (2) (एन) भादवि एवं 5 (जे) (2)/6 पॉक्सो के अपराध में दिनांक 14.07.2023 को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 /- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि दिनांक- 10.122021 को पीडिता का स्वास्थ्य खराब होने पर उसके परिवार वालो ने सिसोदिया अस्पताल नैनपुर में दिखाया था जिसमें सिसोदिया अस्पताल में पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी लगी. पीडिता को उसके परिजन मेडिकल अस्पताल जबलपुर में दिनांक 18.12.2021 को मर्ती किए थे और दिनांक 19.12.2021 को पीड़िता का गर्भपात हो गया था। गर्भपात की सूचना अस्पताल से गढ़ा थाना में प्रपित की गई थी। गढ़ा थाना में पदस्थ महिला उप निरीक्षक रजनी पटेल द्वारा मेडिकल अस्पताल जबलपुर में पीड़िता से पूछताछ की गई जिसमें आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिक पीड़िता के साथ दो बार बलात्कार किया गया है जिसके कारण पीड़िता गर्भवती हो गई थी। गढ़ा थाना द्वारा प्रक Fri, Jul 14, 2023 7:23 गई थी। थाना द्वारा प्रकरण को नैनपुर थाना प्रेषित किया गया था आरोपी के विरूद्ध नैनपुर थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और विवेचना की गई जिसमें नैनपुर थाना में पदस्थ महिला उपनिरीक्षक श्रीमति कृष्णा उईके द्वारा पीडिता से पूछताछ कर बयान लिये गये। उक्त प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा जघन्य सनसनीखेज प्रकरण चिन्हित किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत हुए | प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी राजा साहू को सजा हुई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा की गई।
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