कोर्ट ने माना...
बड़े तालाब का रक्षक बना उसका भक्षक
रेवांचल टाईम्स - नेशनल ग्रीन ट्रीमनल (NGT) कोर्ट ने अपने निर्णय में नगर निगम भोपाल को बड़े तालाब के फ्लोरा, फोना, एवी फोना को हानि पहुंचाने का दोषी मानते हुए 1 करोड़ का हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं। भोपाल के पर्यावरण एक्टिविस्ट श्री राशिद नूर खान द्वारा लगाई गई पिटीशन में NGT कोर्ट ने निर्णय देते हुए आदेशित किया है कि नगर निगम भोपाल द्वारा तालाब 50 मीटर दायरे के अंदर व जलमग्न क्षेत्र में जेटी बनाने हेतु अस्थाई बताते हुए जो निर्माण किया गया है वो अवैध है व तालाब के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाला है। कोर्ट ने किसी भी प्रकार के ऐसे निर्माण को रोकने के आदेश दिए व बड़े तालाब की पारस्थीकिय को पुनश्च: स्थिति में लाने हेतु मप्र प्रदूषण मंडल के पास तीन माह में यह राशि जमा करना होगी। यदि इस कार्य में अधिक व्यय होता है तो उस अंतर की राशि का भुगतान भी नगर निगम भोपाल को ही करना पड़ेगा।
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