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Wednesday, June 28, 2023

गमछा से गला घोंटकर हत्‍या करने वाले को हुआ आजीवन कारावास की सजा....



दैनिक रेवांचल टाइम्स - मीडिया सेल प्रभारी डिण्‍डौरी मनोज कुमार वर्मा द्वारा  बताया गया  कि, थाना डिण्‍डौरी के अपराध क्रमांक  860/2017 एवं प्रकरण क्रमांक 12/2018 के आरोपी विजय उर्फ विज्‍जू पिता कामता प्रसाद नागेश उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पिंडरूखी थाना डिण्‍डौरी के द्वारा दिनांक 07-11-2017  को दिन के लगभग 1:30  बजे थाना डिण्‍डौरी अंतर्गत ग्राम गीधा में गमछा से गला घोंटकर हत्‍या करना एवं लाश को तलाब में फेंककर साक्ष्‍य को छुपाया । प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना डिण्‍डौरी द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया एवं विवेचना पश्‍चात प्रकरण पंजीबद्ध कर न्‍यायालय में पेश किया गया ।  प्रकरण जघन्‍य सनसनीखेज प्रकृति का है ।


           माननीय अपर सत्र न्‍यायाधीश, डिण्‍डौरी द्वारा अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्‍य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए आरोपी विजय उर्फ विज्‍जू पिता कामता प्रसाद नागेश उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पिंडरूखी थाना डिण्‍डौरी को धारा 302 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5000/- रू. के अर्थदण्‍ड एवं धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड  से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश: 01 वर्ष एवं 03 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्‍त मामले में अभियोजन की ओर से  अब्‍दुल नसीम, अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्‍डौरी द्वारा सशक्‍त संचालन किया गया ।

             मीडिया सेल प्रभारी

       अभियोजन, जिला डिण्‍डौरी

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