रेवांचल टाईम्स - नेशनल हाईवे तीस के महज 100 मीटर में ही शराब ठेकेदार ने आबकारी विभाग से साथ गांठ कर सब नियमों को ताक में रख दुकान संचलित कर रहा है और आबकारी जान कर भी अनजान बना हुआ या कहे कि शराब ठेकेदार को ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा पहुँचाने अपने सारे नियम कानून को अपने निजी स्वार्थ के चलते आँखे बंद कर ली।
वही जानकारी के अनुसार मंडला जिले के विकास खण्ड नारायणगंज और थाना टिकरिया के बीच पेट्रोल पंप के पास हाईवे के किनारे गुमठी बना कर सरेआम देशी विदेशी शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। जो नियम विरुद्ध है वही नियम अनुसार ग्रामीणों अँचलों आबकारी नियम के अनुसार नेशनल हाईवे से महज़ 220 मीटर की दूरी के अंदर किसी भी शराब दुकान का संचालन की अनुमति नही पर कही न कही जिला आबकारी विभाग और उनके अधीनस्थ जिम्मेदार अधिकारी ने ठेकेदारों को ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा पहुँचाने किसी भी हद तक जा सकते है। जो शराब ठेकेदार कहेगा वही विभाग करेगा जिस कारण आज ठेके की दुकान में शराब कम बिकती है पर गाँव गाँव गली गली अबैध शराब पिकारियो के माध्यम से बिक़वाई जा रही है और बिना नम्बर की मारुति बेन में शराब भर भर के दुकान से निकाल कर नारायणगंज से लगे 10 से 15 किलोमीटर तक शराब पहुचाई जा रही है इन ठेकेदारों के सामने आबकारी विभाग तो नतमस्तक है साथ में पुलिस विभाग भी इस और नही देखना चाहता है अब इसके पीछे की वजय ये दोनों विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी ही बता सकते है। की इन ठेकेदारों के सामने आख़िर क्यों खुली छूट दे रखी है और इनके लिए सभी नियम क़ानून क्यों नही लागू होते है। वही नेशनल हाइवे तीस हाईवे के किनारे अबैध तरीके संचालित गुमठी में शराब विक्रेता से बात हुई उनसे जानना चाहा आपके द्वारा जो शराब दुकान का संचालन किया जा रहा सही है या गलत ये जो नियम विरुद्ध दुकान का संचालन हाइवे के किनारे चल रहा है क्या आबकारी विभाग को जानकारी है तो उनका कहना था विभाग की बिना अनुमति कौन हिम्मत कर सकता कि एक बॉटल दारू भी हम बेच सके विभाग को सब पता है कि कौन क्या कर है इसमें अनुमति की आवश्कता नही है हम जो करेंगे विभाग वो करेगा आप तो विभाग से ही बात कर लीजिए। जब रेवांचल की टीम ने जिला आबकारी अधिकारी से इस सम्बंध में जानना चाहा तो मैडम टी एल की बैठक में होने के कारण उनसे संपर्क नही हो सका फिर नारायणगंज में पदस्थ आबकारी की उपनिरीक्षक श्रीमति इंदु उपाध्याय से बात की तो उनका पक्ष केवल और केवल ठेकेदार का था उन्होंने कहा कि कभी कभी नियम को भी अनदेखा करना पड़ता है मुझे पता है पर उनकी नई दुकान का निर्माण कार्य प्रारंभ है और जो पहले जिस जगह पर दुकान का संचालन किया जा रहा था वहाँ भी लोगो को शिकायत थी और दुकान का संचालन हो रहा है इससे किसी को कोई आपत्ति नही है और उसका मुख हाईवे की ओर भी नही है।
इनका कहना है...
नया ठेका हुआ है जगह नही होने के कारण वर्तमान की व्यवस्था बनाई गई है जल्द ही हटा दी जाएगी उनकी दुकान बन रही है जब तक के लिए गुमठी लगा कर बिक्री चल रही है और हम तो दुकान बंद तो नही करा सकते है क्योंकि सरकार को इनसे ही तो राजस्व मिलता है, अगर दुकान बंद होती है तो ठेकेदार का कितना नुकसान होता है इस लिए ये व्यवस्था से बिक्री चालू है।
श्रीमति इंदु उपाध्याय
आबकारी उपनिरीक्षक नारायणगंज

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