माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में वर्ष 2012 से लंबित मामला होने पर भी धरणाधिकार के तहत दुकानदारों को जारी किया जा रहा है। पट्टा
दैनिक रेवांचल टाइम्स - नैनपुर नगर में लागतार बुधवारी बाजार में अवैध निर्माण हुआ है। मगर कुछ नेताओं के संरक्षण बाजार में अवैध अतिक्रमण कर पक्की दुकान निर्माण कर लिया है। जिसके कुछ समय पहले कारण नगर के जागरूक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में मामला लगाया था। इसके बाद कार्यवाही भी हुई थी। मगर अधिकारी एवं प्रशासन की साठ गांठ के चलते पूरी बाजार में पक्का निर्माण कर लिया और हाईकोर्ट में मामला गतिशील होने के बाद भी प्रशासन और नगर के नेताओं ने चुपके धारण अधिकार का पट्टा जारी किया जा रहा है। वही जानकार ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया की नगर के प्रेम आसवानी और एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी कैलाश बर्मन ने मिलकर पूरा खेल रचा है। और व्यापारीयो से पट्टा के नाम वसूली की है। जिससे साफ होता है। की जबकि बुधवारी बाजार में 311दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमणकारी मानकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें वर्ष 2013 में निर्वाचित परिषद गठित होने के बाद पश्चात 311 दुकानों का अतिक्रमण मानकर हटाया गया था ।एवं शेष कार्यवाही दुकानों को तोड़ने की रोक दी गई थी ।उसके पश्चात लगातार नगर पालिका परिषद नैनपुर माननीय उच्च न्यायालय में अतिक्रमण का प्रकरण वर्तमान परिषद तक विचाराधीन है जिन लगभग 311 दुकानों को माननीय न्यायालय जबलपुर के आदेश का हवाला देकर तोड़ा गया था जबकि नैनपुर बाजार में 311 दुकानों को पुनर्निर्माण कर लिया गया है एवं अधिकतर दुकानें नगर पालिका परिषद नैनपुर के संरक्षण में कच्चे से पक्के निर्माण कर लिया गया है। और नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी मिलकर पेसो का बड़ा खेल रहें है।
एसडीएम कार्यालय नैनपुर और नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों ने न्यायलय में मामला लंबित होने के बाद भी विभाग ने जारी की एनओसी
नगर पालिका प्रशासन नैनपुर के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है नगर पालिका परिषद नैनपुर के द्वारा एक वर्ग को लाभ देने के उद्देश्यों से कार्य किया जा रहा है। जबकि 311 दुकानदारों पर नगर पालिका परिषद नैनपुर के द्वारा शासकीय भूमि में अवैध रुप खुला अतिक्रमण किया गया है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग नैनपुर और नगर पालिका परिषद नैनपुर के द्वारा धरणधिकार के तहत पट्टा वितरण करने के आवेदन माँगये गये और इश्तहार भी जारी किया गया है जोकि विधि विरुद्ध है । और गोपनीय तरीके से एनओसी जारी कर पट्टा भी जारी किया जा रहा है। जो समय रहते रोक जाये नही तो गरीब बेरोजगार st sc obc वर्ग के हितग्राहियों को भी लाभ नही दिया गया प्रशासन की मुसीबत बन सकती है। क्योंकि जो पट्टा जारी किए जा रहे है। वे विधि विरुद्ध और नियमों की अनदेखी करते हुये जारी करने की तैयारी है।
वही नैनपुर बाजार में दुकानों के अतिक्रमण को पुनः हटाकर शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाये ताकि एवं अवैध कब्जाधारियों को धरणाधिकार के तहत पट्टा जारी ना किये जायें एवं उक्त आवेदन पर गंभीरता लिया जाये एवं पट्टे की कार्यवाही रोकी जाये
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