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Saturday, May 27, 2023

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना...




रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी सुखदेव पिता अमृतलाल नरवरे, आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम डुंगरिया, थाना बम्हनी जिला मंडला को धारा 302,201 भादवि एवं 3(2)(V) अनु.जा. / ज.जा.(अ.नि.) अधिनियम एवं 130 / 177 मो. अधिनियम के आरोप में आजीवन कारावास एवं कुल 13100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है. दिनांक 14.08.2020 को समय 17:40 बजे सूचनाकर्ता ग्राम रमपुरी के ग्राम कोटवार ने थाना बम्हनी बंजर पर इस आशय की सूचना प्रदाय की कि उक्त दिनांक को दोपहर करीब 04.00 बजे वह ग्राम रमपुरी से ग्राम भालीवाडा तरफ जा रहा था, तब रमपुरी के धूपसिंह उइके के खेत के पास भीड़ लगी देखी, तब पास जाकर देखा तो धूपसिंह के खेत के पास स्थित मेद पर बेशरम बैल की झाड़ियों में पानी में अज्ञात महिला का शव आंधे मुंह पड़ा हुआ था, अज्ञात महिला ने लाल रंग की साडी व बैगनी सफेद रंग का ब्लाउज पहन रखा था. गले में सफेद रंग का गमछा बंधा था, सूचनाकर्ता की उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र बम्हनी बंजर में मर्ग क्रमांक 02020 अंतर्गत धारा 174 द.प्र. स. कायमीकर्ता प्रकाश गड़रिया द्वारा पंजीबद्ध किया गया। कायमीकर्ता द्वारा उक्त दिनांक 14.08.2020 को 18.30 बजे घटना स्थल का नक्शामीका सूचनाकर्ता तथा कोटवार की उपस्थिति में तैयार किया गया। सफीनाफार्म तैयार किया जाकर साक्षीगण के उपस्थिति में शव का नक्शा पंचायतननामा तैयार किया गया। घटना स्थल से शव के पास पड़ी वस्तुओं की जप्ती की कार्यवाही की गई। शव परीक्षण हेतु आवेदन पत्र तैयार कर शव को परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी भेजा गया, जहां दिनांक 15.08.2020 को दिन के 02:00 बजे अज्ञात महिला के शव का परीक्षण किया गया। थाना बम्हनी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश एससी / एसटी एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी सुखदेव पिता अमृतलाल नरवरे, आयु 30 वर्ष, निवासी ग्राम डुंगरिया, थाना बम्हनी जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरमन सिंह ठाकुर के द्वारा की गई है।

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