रेवांचल टाईम्स - सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार 1-आरोपी विजय चौधरी पिता सुखीराम चौधरी उम्र 36 आरोपिया 2- सुशीला बाई पति विजय चौधरी उम्र 34 वर्ष निवासी झगरहटा थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी ने दिनांक 05/04/2016 को आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम झगरहटा स्थित फरियादी के घर में गृह अतिचार करते हुए अश्लील गालियां देते हुए उसे एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के साथ हाथ-मुक्का एवं कन्नी से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया । उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 451, 294, 323, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर 1-आरोपी विजय चौधरी पिता सुखीराम चौधरी उम्र 36 आरोपिया 2- सुशीला बाई पति विजय चौधरी उम्र 34 वर्ष निवासी झगरहटा थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को धारा 323/34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 अर्थदण्ड की राशि से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01-01 माह कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में अभियोजन की ओर से श्री प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सशक्त संचालन किया गया ।
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