रेवांचल टाईम्स - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जनजाति बाहुल्य जिलों में बच्चों के अधिकारों के हनन के संबंधित शिकायतों की प्राप्ति एवं जोखिमग्रस्त परिवारों एवं बच्चों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के संबंध में कैम्प/बैंच के आयोजन के क्रम में जिला-मण्डला में 28 मई 2023 को जिला योजना भवन में आयोग कैम्प/बैंच का आयोजन किया जा रहा है।
इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्व़ारा दी गई जानकारी के अनुसार आयोग कैम्प में 28 मई को प्रातः 9 बजे से पंजीयन एवं 10 बजे से शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। शिविर में घरेलू श्रम के रूप में खतरनाक व्यवस्था में बालश्रम को लगाना, देयराशि का भुगतान न करना, बचाए गए बालश्रम का प्रत्यायवर्तन, बच्चा सड़क पर उत्पाद बेच रहा है, एसिड अटैक से संबंधित, माता-पिता, अभिभावकों एवं अन्य व्यक्ति के साथ सड़क पर भीख मांगना, जबरन भीख मांगना, शारीरिक शोषण, हमला, परित्याग, उपेक्षा, घरेलू हिंसा का शिकार बच्चा, एचआईवी स्थिति के आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव, बच्चे को पुलिस ने पीटा, सीसीआई में बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, अवैध गोद लेना, बच्चे की बिक्री, बच्चों के खिलाफ हिंसा, लापरवाही के कारण मौत, अपहरण, लापता बच्चा, आत्महथ्या, इलेक्ट्रॉनिक सोशल प्रिंट मीडिया में बाल अधिकारों का उल्लंघन, पड़ोस के स्कूल में अनुपस्थिति, बुनियादी ढांचे में कमी, कैपिटेशन शुल्क, स्कूल में शारीरिक दंड, शारीरिक शोषण, स्कूल प्रवेश से इनकार, विकलांगता संबंधी शिकायत, भेदभाव, गैर एनसीईआरटी पुस्तकें, शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई, स्कूल परिसर का दुरूपयोग, स्कूल भवन को बंद करने, लेने के मामले में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, यौन शोषण, मुआवजा, निष्क्रियता संबंधी, रोग संबंधी, कुपोषण, मध्यान्ह भोजन, नशीली दवाओं का दुरूपयोग, सभी बाल विकासात्मक विकारों के लिए पुर्नवास, चिकित्सा लापरवाही एवं इलाज में देरी से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती हैं।
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