रेवांचल टाईम्स - मंडला माननीय न्यायालय ने आशाराम मराठी चिता चैनसिंह मरावी, आ 23 वर्ष निवासी सूरजपुरा, जिला मंडला को दोषी पाते हुये पॉक्सो एक्ट की धारा (एल) सहपठित धारा- पोक्सो एक्ट एवं धारा 3(3) सहपठित धारा पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है. दिनांक 08.10.2020 को थाना महाराजपुर में इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि अभियुक्त [आशाराम उसका रिश्तेदार है दिनांक 12 अप्रैल 2019 को जब वह घर पर अकेली श्री. अभियुक्त नरेश ने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला और अभियुक्त नरेश ने उससे पूछा कि पापा कहाँ है और अभियुक्त आशाराम मरावी, नरेश गोठरिया अभियुक्त नीलू गोठरिया उसके घर के अंदर घुस गये और पकड़कर उसका चेहरा ढक दिया तथा पता नहीं कोन सी गाड़ी में बैठालकर कहा ले गये, उसे तीन दिन तक एक कमरे में बंद रखा और अभियुक्त नरेश तथा नीलू दोनों ने अभियुक्क्त आशाराम से कहा कि इसके साथ शादी करके संबंध बना लेना और दोनों चले गये, फिर कमरे में अभियुक्त आशाराम उसके साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती लगातार गलत काम (शारीरिक संबंध) करता था और कहता था कि किसी को बतायी तो जान से खतम कर देगा अभियुक्तगण ने 16 अप्रैल को सुबह 03-04 बजे उसे उसके घर में लाकर छोड़ दिया, उसने डर के कारण किसी को नहीं बताया शादी करने का कहकर अभियुक्त आशाराम ने उसके साथ गलत काम किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. उक्त बात उसने अपनी बहन को बतायी थी. 06 मार्च 2020 को उसे एक बच्ची हुई, जो 07 माह की है. यह अपनी माँ के घर में रह रही है, अभियुक्त आशाराम को उसने शादी के लिए बोली तो बच्ची उसकी नहीं है. कहकर शादी से मना कर रहा है। उक्त लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना महाराजपुर जिला मंडला द्वारा अपराध क्रमांक 366 / 2020 अपराध अंतर्गत धारा 363,366,366,365,450,34376डी, 376 (2) (एन), 506 भा.द.स. 5एल, 5जी 5 (ii) / 6,17,18 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
वही विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी आशाराम मरादी पिता चैनसिंह मरावी, उम्र 23 वर्ष निवासी सूरजपुरा, जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
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