मण्डला 13 मई 2023
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत जिला सहकारी
केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे
कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल देयताएं
(ब्याज तथा मूलधन) रूपये 2 लाख तक है एवं डिफाल्टर है, उनके ब्याज
की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन एवं
मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल रहेंगे। 31 मार्च 2023 की स्थिति पर डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल
आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा।
कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने संबंधित अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन
के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार अपेक्स बैंक यूटिलिटी पोर्टल में कृषकों
के नाम, बकाया ऋण की मूलधन एवं ब्याज की राशि का दर्ज विवरण का
मिलान जिले के उप, सहायक पंजीयक एवं जिला बैंक के महाप्रबंधक द्वारा 2 दिवस के अंदर समिति के रिकार्ड से कराया जाये, ताकि सही सूची का प्रकाशन कराया जा सके। जिन प्रकरणों में
वसूली बाबत वाद न्यायालय में लंबित है अथवा वसूली संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
है, यदि ऐसे प्रकरणों का इस योजनान्तर्गत निपटारे हेतु आवेदन
प्राप्त होता है तो योजनान्तर्गत प्रकरण में निपटारे की कार्यवाही की जा सकती है।
संस्था द्वारा संबंधित न्यायालय को इसकी सूचना देते हुए प्रकरण वापस लेने की
कार्यवाही की जा सकेगी।
पात्र कृषकों की सूची का प्रकाशन
योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी प्रक्रिया अनुसार किये जाने
हेतु डिफाल्टर कृषकों की सूची में यूनिक नम्बर (सरल क्रमांक) के साथ कृषक का नाम, उस पर बकाया मूलधन एवं माफ की जाने वाली ब्याज राशि का
विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा। प्राथमिक
कृषि साख सहकारी समिति द्वारा अपेक्स बैंक यूटिलिटी पोर्टल से कृषकों की सूची
डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाला जाए। समिति प्रबंधक द्वारा उस सूची के प्रत्येक
पृष्ठ पर समिति की सील सहित हस्ताक्षर किया जायेगा और उसका प्रकाशन समिति कार्यालय
के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा।
आवेदन करने वाले कृषकों को ही मिलेगा लाभ
योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु सूची में शामिल कृषकों के
संलग्न परिशिष्ट-’क’
अनुसार आवेदन एवं स्व-घोषणा पत्र भरे जाने हैं। योजना का
लाभ केवल उन्हीं कृषकों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
भरे गये हों। निर्धारित आवेदन प्रपत्र पैक्स समिति अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय
बैंक की किसी भी शाखा से कृषक को निःशुल्क उपलब्ध कराये जायें। आवेदन पत्र स्थानीय
स्तर पर भी प्रिंट अथवा फोटोकॉपी कराया जा सकता है। आवेदन पत्र भरवाने में कृषकों
की मदद हेतु समिति स्तर पर उपलब्ध कर्मी की निःशुल्क सेवाएं ली जा सकती हैं। आवेदन
फार्म भरवाने हेतु आवेदक कृषक से किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा। कृषक को
आवेदन फार्म प्राप्त होने की पावती परिशिष्ट-’ख’ अनुसार दी जाये। यह सावधानी बरती जाये कि आवेदन पत्र एवं
पावती का सरल क्रमांक एक ही हो।
कृषकों के आवेदनों का परीक्षण एवं पोर्टल में प्रविष्टि
समिति प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण प्रकाशित
सूची एवं समिति के रिकार्ड के आधार पर किया जायेगा। समिति प्रबंधक द्वारा प्रत्येक
आवेदन पत्र की जानकारी को यूटिलिटी पोर्टल में प्रविष्टि की जायेगी। आवेदन की
पोर्टल में प्रविष्टि हेतु कृषक से कोई भी शुल्क नहीं लिया लिया जाएगा। समिति
प्रबंधक द्वारा परीक्षण उपरांत स्वीकृत प्रकरणों में ब्याज दावे की प्राप्ति हेतु
प्रस्ताव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
दावे-आपत्तियों को प्राप्त किया जाना
समिति द्वारा स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रकरणों के विरूद्ध
कृषकों द्वारा आपत्ति की जा सकती है। कृषक अपनी आपत्ति समिति के मुख्यालय में दे
सकेंगे। समिति द्वारा प्रकाशित सूची में कृषक के नाम अथवा राशि में त्रुटि होने की
आपत्ति आने पर प्राप्त की जा सकती है। जिले में प्राप्त आपत्तियों को मुख्य
कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा संकलित कर जिला स्तरीय
क्रियान्वयन समिति में प्रस्तुत कर निराकरण कराया जायेगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन
समिति के निर्णय अनुसार समिति द्वारा कार्यवाही की जायेगी। ब्याज माफी का लाभ
प्राप्त करने वाले कृषकों को डिफाल्ट मुक्त होने का प्रमाण-पत्र भी समिति द्वारा
जारी किया जाये। लाभान्वित कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना अंतर्गत ऋण
स्वीकृत कर पूर्व कालातीत बकाया मूलधन की राशि तक ऋण वितरण किया जा सकेगा।
नवीन ऋण वितरण अंतर्गत खाद का प्रदाय
योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों को कृषि कार्य के लिए खाद
उपलब्ध कराने हेतु यह विशेष सुविधा दी जावे कि जितनी राशि कृषक अपने ऋण खाते में
नगद जमा करेंगे, उतनी राशि तक का खाद समिति से ऋण के रूप में कृषक प्राप्त
कर सकेंगे।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
समिति के निम्न श्रेणी के कालातीत कृषक योजना अंतर्गत
अपात्र होंगे। वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के अध्यक्ष, महापौर, कृषि उपजमण्डी के अध्यक्ष, सहकारी
बैंकों अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम, मण्डल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। समस्त आयकरदाता, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तथा इनके निगम, मण्डल, अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर), 15 हजार रुपये प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता
(भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर), जीएसटी में 12 दिसम्बर 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत
व्यक्ति, फर्म, फर्म के संचालक, फर्म के भागीदार।
जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति
योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग तथा पैक्स
द्वारा स्वीकृत, अस्वीकृत प्रकरणों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का
निराकरण जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में जिले के उप संचालक कृषि, उप,
सहायक आयुक्त सहकारिता सदस्य होंगे एवं मुख्य कार्यपालन
अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक समिति के संयोजक सदस्य होंगे। कलेक्टर द्वारा
आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी को भी जिला स्तरीय समिति में शामिल किया जा सकता है।
जिले में योजना का समय-सीमा में क्रियान्वयन कराए जाने का दायित्व जिला स्तरीय
क्रियान्वयन समिति का होगा। योजनान्तर्गत कृषकों के माफ की गई ब्याज राशि के क्लेम
पत्रक एवं विधिवत रिकार्ड का संधारण कराना अनिवार्य होगा, जिससे कि अंकेक्षण समय पर किया जा सके।
योजना के क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2020-23 के क्रियान्वयन के लिए कलेंडर निर्धारित किया गया है जिसके
अनुसार 13 मई को समिति स्तर पर कृषकों की सूची का प्रकाशन किए जाने
के बाद 14 मई को अपरान्ह 3:30 बजे के पश्चात आवेदन
प्राप्त किए जाएंगे। 18 मई 2023 से प्राप्त आवेदनों का समिति
स्तर पर परीक्षण एवं पोर्टल पर प्रविष्टि की जाएगी।
No comments:
Post a Comment