रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) जिला मंडला द्वारा आरोपी कुमारी दास उर्फ डुमरा पिता स्व० सुखदेव दास, उम्र 80 वर्ष निवासी बदरिया थाना निवास जिला मंडला को धारा 8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 29.10.2019 को अभियोक्त्री उम्र 14 साल ने थाना मंडला में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 29.10.2019 को वह सुबह करीब 07.00 बजे में शौच करने कोटवार की बाड़ी में गयी थी. वह शौच को बैठी हुई थी, उसी समय अभियुक्त डुमारीदास पीछे से आया और अपने हाथ से उसका मुंह दबाकर पीछे तरफ खींचकर नीचे गिरा दिया और उसके सीने पर बैठ गया और उसका सीना दबा दिया और अपनी शाल से उसका पूरा चेहरा ढककर मुंह दबाने लगा और कहने लगा कि यदि चिल्लाई तो उसका गला काट देगा उतने में घबराकर वह मम्मी कहकर चिल्लाई तो मम्मी ने आकर अभियुक्त को उसके उपर से अलग किया, उतने में अभियुक्त, मम्मी को धक्का देकर भाग गया, फिर घटना की बात बड़ी मम्मी, कोटवार, पापा को बतायी। अभियुक्त यह जानता है कि वह आदिवासी है फिर भी उसके साथ जोर-जबरदस्ती करने की कोशिश किया अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मडला के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी डुमारी दास उर्फ डुमरा पिता स्व० सुखदेव दास, उम्र 80 वर्ष निवासी बंदरिया थाना निवास जिला मंडला को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिमा तारन द्वारा की गई है।
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